सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विधायक अब्बास अंसारी ने अपने पिता 5 बार के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की कब्र पर पढ़ा फातिहा, कब्रस्तान पर मौजूद भाई को लगाया गले

रेयाज अहमद ‘सोनू’

गाजीपुर: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज विधायक अब्बास अंसारी ने अपने पिता 5 बार के पूर्व विधायक मुख़्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ा। इस दरमियान प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था किया था और सख्त पहरा लगा हुआ था। इन तमाम इन्तेजामो के बीच पुलिस की व्रज वाहन से अब्बास अंसारी कालीबाग़ स्थित कब्रस्तान पहुचे और अपने पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ा।

इस मौके पर पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर सख्त दिखाई दिया। भारी संख्या में पुलिस बल अब्बास अंसारी की पैतृक आवास फाटक, लाठी मोड़ एवं काली बाग कब्रस्तान पर मुस्तैद रहा। स्थानीय प्रशासन तथा जिला के आला अधिकारी भी चक्रमण करते देखे गये। इन सबके बीच गाजीपुर जेल से अब्बास अंसारी को पुलिस शाम ढले कब्रस्तान लाया गया। जहाँ कब्रस्तान पर अब्बास अंसारी ने अपने पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ा।

कब्रस्तान में पहले से मौजूद अपने भाई से अब्बास अंसारी गले मिले। देखने से ऐसा महसूस हो रहा था कि दोनों ही भाई रुआसे है। अब्बास ने कब्रस्तान के बाहर इकठ्ठा आवाम को हाथ हिला कर उनका अभिवादन किया और फिर व्रज वागाब से गाजीपुर को रवाना हो गये। इस दम्रियान सूत्र बताते है कि अब्बास अंसारी ने अपने दादा दादी की कब्र जो उनके पिता की कब्र के बगल में है पर भी फातिहा पढ़ा।

बताते चले कि विधायक अब्बास अंसारी मनी लांड्रिंग केस मामले में कासगंज जेल में बंद होने के कारण अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो सके थे। उनके जानिब से हाई कोर्ट में पेरोल याचिका पड़ी थी, मगर बेंच न होने के कारण याचिका दुसरे अदालत में स्थानातरित हुई, जहा याचिका पर दूसरी बेंच ने सुनवाई से इनकार कर दिया था।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की सख्त मुखालफत के बाद भी दिनांक 9 अप्रैल को 3 दिन के लिए पैरोल पर जमानत दिया। जिसके बाद लगभग 13 घंटा की यात्रा पूरी करके गाजीपुर जिला जेल अब्बास अंसारी को लाया गया। वहाँ से उन्हे भारी सुरक्षा व्यवस्था में मुहम्मदाबाद कालीबाग कब्र पर लाया गया जहाँ उनके पिता मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया गया है।

बताते चले कि अब्बास अंसारी वर्त्तमान में मऊ से सुभासपा के विधायक है। एकतरफा चुनाव जीतने वाले अब्बास अंसारी पर अभी कुल 3 ऐसे मामले है जिसमे उनकी ज़मानत नही हुई है। इनमे जेलर को धमकाने, अवैध रूप से मुलाकात करने और एक ईडी द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग का केस है। इन मामलो में अभी विधायक अब्बास अंसारी की ज़मानत नहीं हुई है।

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