कर्णाटक के सीएम सिद्धरमैया की पत्नी को मिले ईडी की नोटिस पर लगाया हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक
आदिल अहमद
डेस्क: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) से जुड़े प्लॉट आवंटन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एक नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी है। ई़़डी ने राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को पूछताछ के लिए यह नोटिस दिया था।
कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस एम नागाप्रसन्ना ने अपने आदेश में कहा कि ईडी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को जांच सौंपने के लिए अदालत में चल रही कार्यवाही में बाधा नहीं डाल सकती। हाई कोर्ट की यह रोक शहरी विकास मंत्री बयराती सुरेश पर भी लागू होती है। यह रोक सोमवार को हाई कोर्ट की एक अन्य सिंगल बेंच (न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर) द्वारा एमयूडीए के एक पूर्व प्रबंध निदेशक को जारी इसी तरह की नोटिस को रद्द करने के आदेश के बीच आई है।
न्यायमूर्ति नागाप्रसन्ना ने सोमवार को श्रीमयी कृष्णा की याचिका पर दलीलें सुनीं। सत्र न्यायालय के निर्देशानुसार लोकायुक्त पुलिस पहले से ही मामले की जांच कर रही है। न्यायमूर्ति नागाप्रसन्ना ने जांच को सीबीआई को सौंपने के मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान अदालत को लोकायुक्त पुलिस की जांच रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई। इसमें जांच अधिकारी, लोकायुक्त पुलिस के आईजीपी और एडीजीपी की रिपोर्ट भी शामिल है।