आवास देने के नाम पर वसूली करना भारी पङा प्रधान को, आखिर हो ही गया मुकदमा दर्ज

अंजनी राय.

बलिया ।। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास दिलाने के नाम पर अवैध वसूली करना निकासी के प्रधान प्रतिनिधि को मंहगा पड़ा। उक्त मामले में शिकायत के बाद सीडीओ संतोष कुमार के निर्देश पर बीडीओ उपेन्द्र कुमार पाठक ने प्रधान प्रतिनिधि धनंजय सिंह के विरुद्ध नगरा थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

एफआईआर की जानकारी से पूरे ब्लाक में हड़कंप मच गया है। पीएम आवास से संबंधित एक शिकायती पत्र की जांच करने स्वयं मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार 25 दिसंबर को निकासी गांव पहुंचे थे। वहां पर आवास के लाभार्थी ललिता पत्नी राजू, तूफानी पत्नी बाढ़ू गुड्डी पत्नी राजेश ने प्रति आवास 12-12 हजार रुपए व चौथे लाभार्थी निर्मल पुत्र जगदेव ने 20 हजार की वसूली करने का आरोप प्रधान प्रतिनिधि पर लगाया था। सीडीओ ने अपने स्तर से इसकी जांच कराई तो लाभार्थियों के आरोप सही पाए गए।

इसके बाद सीडीओ ने प्रधान प्रतिनिधि के विरूद्ध एफआइआर दर्ज कराने का निर्देश बीडीओ नगरा यूके पाठक को दिया। बीडीओ की तहरीर पर नगरा पुलिस ने प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज कर विवेचना में जुट गई है। मुकदमा दर्ज होने के बाबत प्रधान प्रतिनिधि धनंजय सिंह का कहना है कि वह गंवई राजनीति के शिकार हुए हैं। आवास के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि आरोप सही साबित हुआ तो वह त्यागपत्र भी देने के लिए तैयार हैं। बता दें कि इसके पहले पूर्व प्रधान श्रीकांत छात्रवृति गबन के मामले मे जेल की हवा खा चुके हैं।

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