क्या एडीए व सेतु निगम करा रहा अवैध निर्माण कार्य ?

कनिष्क गुप्ता.

इलाहाबाद : एडीए जो अवैध निर्माण न करने की लोगों को सीख देता है। अवैध निर्माण कराने पर लोगों को नोटिस देने के साथ ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर कार्रवाई भी करता है, वही प्राधिकरण खुशरोबाग क्षेत्र में खुद अवैध निर्माण कार्य कराने में जुटा है। सेतु निगम भी अवैध तरीके से कार्य कर रहा है। दोनों सरकारी विभागों की इस कार्य प्रणाली से संरक्षित खुशरोबाग की दीवारों को खतरा हो सकता है। ऐसी आशंका जताई गई है।

कुंभ मेले के मद्देनजर प्राधिकरण शहर में कई सड़कों का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण करा रहा है। पानी की टंकी फ्लाईओवर ढाल से जानसेनगंज चौराहा तक लीडर रोड और डीएसए ग्राउंड के सामने से हिम्मतगंज जाने वाली रोड का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण भी कराया जाना है। इसी क्रम में लीडर रोड ग्राउंड के बगल से हिम्मतगंज वाली रोड के किनारे खुशरोबाग की दीवार से सटकर खोदाई का कार्य शुरू करा दिया गया है। इस कार्य की स्वीकृति अभी नहीं मिली है। सेतु निगम भी पानी की टंकी चौराहा से लीडर रोड तक फ्लाईओवर का निर्माण कर रहा है। वह भी बगैर स्वीकृति के संरक्षित क्षेत्र के 100 मीटर के दायरे में जेसीबी से खोदाई करा रहा है।

अधीक्षक पुरातत्वविद अविनाश त्रिपाठी का कहना है कि बगैर अनुमति के कोई भी कार्य कराना अवैध है। खुशरोबाग की पुरानी दीवार है, इसलिए उससे सटकर कोई कार्य होने पर उसके गिरने का खतरा हो सकता है। बताया कि राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (नेशनल मानुमेंट अथॉरिटी) ने इलाहाबाद समेत 22 जिलों में किसी भी संरक्षित क्षेत्र के आसपास कार्य कराने की स्वीकृति देने का अधिकार मंडलायुक्त वाराणसी को दिया है। उन्होंने इसके लिए एक कमेटी गठित की है। कमेटी की जांच रिपोर्ट पर वह स्वीकृति प्रदान करते हैं।

एडीए के मुख्य अभियंता ओपी मिश्रा का कहना है कि कार्य की स्वीकृति के लिए कमिश्नर वाराणसी मंडल को प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने दीवार पर किसी तरह के खतरा होने से इन्कार किया है।

एफआइआर, जुर्माना और सजा का प्रावधान :

संरक्षित भवनों के 300 मीटर के दायरे में जेसीबी से खोदाई प्रतिबंधित है। कोई भी कार्य मैन्युअली कराया जा सकता है। बिना अनुमति के कार्य कराने पर एफआइआर, एक लाख रुपये जुर्माना और दो साल तक सजा का प्रावधान भी है।

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