मऊ पुलिस को मिली भारी सफलता, मुर्सलीन हत्याकांड का हुआ खुलासा, बिजनेस पार्टनर ही निकले कातिल

संजय ठाकुर

मऊ : पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्राधिकारी मु0 बाद के कुशल निर्देशन में थाना चिरैयाकोट पुलिस व स्वाट टीम द्वितीय एवं सर्विलांस टीम के माध्यम से कस्बा चिरैयाकोट में दिनांक 05.05.18 की रात्रि में मोहल्ला सोहवत बागदाशी में मिली अज्ञात शव जिसकी शिनाख्त उक्त टीम के द्वारा सघन अन्वेषण उन्नत सर्विलांस व पुलिस की मदद व मृतक के परिजनो के सहयोग से मुर्सलीन पुत्र स्व0 ऐनूल हसन निवासी A32/178 छित्तनपुरा थाना आदमपुर जनपद वाराणसी के रूप में हुई थी।

जिसके सम्बन्ध में थाना चिरैयाकोट में मु0अ0सं0 68/18 धारा 302/201 आईपीसी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था जिसमें विवेचना से प्रकाश में 1- शाहिद अशरफ मिर्जा उर्फ गोल्डी पुत्र सुहैल अशरफ मिर्जा निवासी c-1/77 फाटक सेख सलीम थाना चेतगंज वाराणसी व मुहम्मद जावेद पुत्र फिरोज अहमद निवासी नयी बस्ती कैलाशपुरी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली तथा उपरोक्त घटना की साजिशकर्ता दानिश अशरफ मिर्जा उर्फ शाजिद अशरफ मिर्जा पुत्र सुहैल अशरफ मिर्जा निवासी c-1/77 फाटक सेख सलीम थाना चेतगंज वाराणसी प्रकाश में आये तथा धारा 120बी व 34 आईपीसी की बढोत्तरी की गयी। घटना में दानिश की बैगन-आर कार का भी उपयोग किया गया था ।

आज दिनांक 22.5.18 को समय 11.15 बजे जब दानिश व जावेद उपरोक्त घटना में प्रयुक्त बैगन आर कार न0 यूपी65डीए 4058 सबूत मिटाने (आलाकत्ल व कपड़े, जूते आदि) के आशय से चिरैयाकोट आये थे की मुखबिर की सूचना पर बड़हल पुलिया से 100 मीटर आगे गिरफ्तार कर लिया गया, तथा अभियुक्त जावेद उपरोक्त की निशान देही पर बड़हल पुलिया नहर से ही आला कत्ल एक अदद लोहे का चाकू नाजायज भी बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। घटना के सम्बन्ध में दानिश ने बताया की मेरा भाई गोल्डी मै और मुर्सलीन उपरोक्त तीनो बिजनेस पार्टनर थे जिसमें मुर्सलीन चालीस लाख रूपया लगाया था अब वह अपना पैसा वापस मांग रहा था और दबाव बना रहा था, हम लोग उसका पैसा वापस करने की स्थिती में नही थे तथा गोल्डी थाना चेतगंज से धारा-307 भा0द0वि0 के मुकदमे में जेल में बन्द था। उस दौरान काफी रूपया-पैसा खर्च कर मृतक मुर्सलीन ने गोल्डी का जमानत कराया था। इसी दौरान गोल्डी की पत्नी से मृतक का अवैध सम्बन्ध बन गया था, इसलिए गोल्डी और जावेद को भेजकर मुर्सलीन को दिनांक 5.5.18 को लेकर मेरी बैगन-आर गाड़ी से आजमगढ़ होते हुए चिरैयाकोट आये और रात में उसकी हत्या कर चेहरा आदि जलाकर शिनाख्त मिटा दिये। अब हमलोंगो का नाम जब हत्या में आ गया तो हमलोग सोचे की उसके कपड़े आदि खोज कर सबूत मिटा दे की हमलोग पकड़ लिए गये । इस घटना का सत्य अनावरण किया गया । जिसकी स्थानीय जनता एवं उच्चाधिकारी गण द्वारा भूरि दृ भूरि प्रशंसा की गयी है ।तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा उत्साहवर्धन हेतु गिरफ्तार/अनावरण करने वाली टीम को रू0 25000 नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-
1 -मु0अ0सं0 68/18 धारा 302/201/120बी/34 आईपीसी थाना चिरैयाकोट।
2 -मु0अ0सं0 75/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिरैयाकोट।

बरामदगी-
1 -एक अदद आलाकत्ल चाकू लोहे का नाजायज ।
2 -घटना में प्रयुक्त एक अदद बैगनआर कार न0 यूपी65 डीए 4058।

गिरफ्तार करने वाली टीम-
1 -प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह थाना चिरैयाकोट
2 -उ0नि0 धनन्जय सिंह थाना चिरैयाकोट
3 -का0 राकेश प्रताप सिंह
4 -का0 विभय प्रताप सिंह
5 -का0 शोएब अंसारी
स्वाट टीम द्वितीय-
1 -उ0नि0 संजय कुमार सरोज
2 -उ0नि0 बी0के0 सिंह
3 -उ0नि0 अमित कुमार मिश्र
4 -एचसीपी सेनापति सिंह
5 -का0 अजय कुमार यादव
6 -का0 विवेक कुमार पाण्डेय
सर्विलांस टीम-
1 -का0 शैलेन्द्र कन्नौजिया
2 -का0 विवेक सिंह

एक अदद रामपूरी चाकू के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार-

मऊ। थाना मधुबन में दिनांक 21.05.18 को उप निरीक्षक सुरेश सिंह यादव मय हमराहियान के साथ देखभाल क्षेत्र के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बखरिया पुल के पास से हरिश यादव पुत्र स्व0 चन्द्रबली यादव निवासी नितवार पट्टी भेपुरा थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर के कब्जे से एक अदद रामपुरी चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरूध्द मु0अ0सं0 157/18 धारा 4/25 आयुध्द अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया।

10 लीटर अवैध ताड़ी के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार-

मऊ थाना कोतवाली में आज दिनांक 22.05.18 को उप निरीक्षक विनय कुमार सिंह मय हमराहियान के साथ देखभाल क्षेत्र के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ककरिहार से अर्टेन कुमार पुत्र जगदीश निवासी ककरिहार थाना कोतवाली मऊ के कब्जे से 10 लीटर अवैध ताड़ी बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरूध्द मु0अ0सं0 223/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया।

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