मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी दी गयी
राष्ट्रीय लोक अदालत 8 दिसम्बर को
अंजनी राय
बलिया : उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर तथा जनपद न्यायाधीश प्रमोद कुमार पंचम के आदेशानुसार प्राथमिक विद्यालय सागरपाली पर विधिक साक्षरता जागरूकता व मुफ्त कानूनी सहायता शिविर का आयोजन शनिवार को किया गया। जिसका उदघाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पूनम कर्णवाल ने किया।
उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कानून की जानकारियां व मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में बताकर जागरूक किया। कहा कि 8 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय के प्रांगण में होगा जिसमें सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। आप सभी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मुकदमो को लगवाकर त्वरित लाभ ले सकते है। शिविर में क्षेत्र के बीडीओ, नायब तहसीलदार, ग्राम प्रधान, फेफना थानाध्यक्ष आदि उपस्थित थे।