अपराधिक गैंग के सदस्यों की जमानत खारिज वाहन चोर को मिली राहत
हरिशंकर सोनी
सुलतानपुर। गैंगस्टर व वाहन चोरी के मामले में आरोपियों की तरफ से संबंधित अदालतों में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात एफटीसी द्वितीय ने चोरी के आरोपी को राहत दी है,वहीं स्पेशल जज ने गैंग सदस्यों की जमानत खारिज कर दी।
पहला मामला जिला अस्पताल से जुड़ा है। जहां पर हुई घटना का जिक्र करते हुए अभियोगी मो.मतीन ने बीते 18 जुलाई को बाइक चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने आरोपी अतुल तिवारी निवासी परसीपुर थाना कुड़वार के पास से वाहन बरामदगी दिखाते हुए जेल भेजने की कार्यवाही की। मामले में अतुल की तरफ से प्रस्तुत जमानत पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जमानत पर विरोध जताया,वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह ने आरोपो को निराधार बताया।
उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एफटीसी द्वितीय अमित प्रजापति ने आरोपी अतुल की राहत दी है। दूसरा मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां की पुलिस ने आरोपी मन्नान को हत्या सहित अन्य अपराधों में लिप्त बताते हुए गैंगस्टर की कार्यवाही की। मामले में मन्नान की तरफ से स्पेशल जज की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी,वहीं तीसरे मामले में लंभुआ पुलिस के जरिए आरोपी कपिल देव सिंह के खिलाफ हुई गैंगस्टर आरोप में जमानत अर्जी संबंधित अदालत में प्रस्तुत की गयी। दोनों गैंगस्टर आरोपियों की जमानत अर्जी स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट प्रीती श्रीवास्तव ने खारिज कर दी।