अब गरीब के बच्चों को भी प्राईवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा-व्यवस्था

प्रदीप दुबे विक्की

25प्रतिशत मुफ्त सीटें आरक्षित

ज्ञानपुर(भदोही) नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का पाठ पढ़ाने के बाद अब प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों की प्रशासन ने आंखें खोल दी है । बच्चों के प्रवेश के नाम पर मनमानी और बच्चों व अभिभावकों के इंटरव्यू के लिए जाने के लिए परंपरा अब नहीं चल पाएगी। अधिनियम का उल्लंघन करने वाले प्राइवेट स्कूलों की अब खैर नहीं ।
शासन ने शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है ,कि इस अधिनियम का अपने जनपदों में सख्ती से पालन कराया जाए । और कोताही करने पर उन्हें बख्शा न जाए । बताते चलें कि गरीब तबके के 25% बच्चों के फीस का पुनर्भरण सरकार करेगी। यदि किसी स्कूल के एलकेजी वह पहली कक्षा के बजाय चौथी कक्षा से शुरुआत हो तो उन्हें कक्षा 4 में बच्चों को प्रवेश देना होगा । स्कूल में कक्षा एक से आठवीं कक्षा तक की फीस इत्यादि का खर्च अब अभिभावकों को नहीं उठाना पड़ेगा । कहा गया कि बड़े भी स्कूल या व्यक्ति बच्चे को दाखिला देते समय एडमिशन फीस नहीं लेगा । और न ही बच्चे या उसके माता पिता या अभिभावक को चयन प्रक्रिया के लिए बाध्य नहीं करेगा ।बाध्य करने पर उसे जुर्माना अदा करना होगा। और कक्षा एक से कक्षा 8 तक 3 से 7 साल तक के बच्चों का विद्यालय की सीटों की संख्या का 25 प्रतिशत सीटों पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित असुविधा गृहस्थी समूह एवं कमजोर वर्ग के बालकों को प्रवेश देना होगा । प्राइवेट विद्यालयों के प्रवेश के लिए ग्रामीण क्षेत्र विद्यालयों को संबंधित षग्राम पंचायत व शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के लिए संबंधित नगर पंचायत/ नगर पालिका क्षेत्र को निर्धारित किया गया है । बताया गया कि सरकारी योजना के तहत 01 से 06 साल तक के बच्चों में पहला अलाभित समूह के लिए अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, विकलांग, विधवा, पेंशन प्राप्तकर्ता, निराश्रित, बेेघर, नि:शक्त को लाभान्वित कराया जाएगा । जिसमें निवास, आधार, वोटर कार्ड ,राशन कार्ड,, ड्राइविंग लाइसेंस और पास बुक आदि किसी एक प्रमाण-पत्र को उपलब्ध कराने के साथ थी बच्चे का जन्म-प्रमाण पत्र अथवा शपथ-पत्र देना होगा । इसी प्रकार दुर्बल वर्ग के ऐसे परिवार के बच्चों के लिए जिनके अभिभावकों की सालाना आमदनी एक लाख से कम हो अथवा बीपीएल सूची के पात्र हो , तो उन्हें निवास, आधार ,राशन कार्ड, वोटर कार्ड , अथवा बैंक पासबुक में एक प्रमाण-पत्र के अलावा जन्म -प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।इस संबंध में पूरी जानकारी के लिए 011-39595850 पर संपर्क कर सकते हैं।

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