मऊ के प्रमुख समाचार संजय ठाकुर के साथ
घोसी /मऊ :घोसी कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश एवं माऊरबोझ निवासी राजेश कुमार पुत्र बाला चौहान की तहरीर पर धोखाधड़ी करने सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाई कर रही हैं ।
घोसी कोतवाली क्षेत्र के माऊरबोझ निवासी राजेश कुमार पुत्र बाला चौहान ने घोसी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया हैं कि घोसी कोतवाली क्षेत्र के रघौली निवासी एवं श्री श्यामरथी विजयन्तीहरिजन बालिका मिश्रित प्राथमिक विद्यालय रघौली के प्रबंधक छविनाथ पुत्र बनवारी ने जाल साज़ी करके अपने विद्यालय में बहला फुसला कर चपरासी के पद पर नियुक्ति कर दिया
इसके साथ ही गाँव की शीला चौरसिया पत्नी लल्लन एवं दादनपुर अहिरौली निवासी बगेदू यादव पुत्र रामबदन को शिक्षक के पद पर नियुक्ति कर दिया । तीनों लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे दिया । कार्य कराते रहें और वेतन मांगने पर केवल आश्वासन देते रहें । प्रबंधक वेतन दिलाने के नाम पर दोनों शिक्षकों से एक लाख रुपये एवं मुझसे पचास हजार रुपये लें लिये ।वर्ष 2007में कई लोगों के सामने वेतन मांगने पर प्रबंधक ने कमरे का हवाला देकर कुछ पैसे की मांग किया । पुनः तीनों से दो लाख पचास हजार रुपये लिये और तय हुआ कि छः वर्ष के अन्दर वेतन नहीं दिये तो सभी का दस लाख रुपये वापस देगें परन्तु आजतक न तो पैसे ही वापस किये और न ही वेतन दिया।
इस सम्बंध में घोसी कोतवाली पुलिस ने धारा 419,420,467एवं 468के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाई कर रही हैं ।
मऊ : शाइस्ता खातून पुत्र शहजाद अहमद निवासी बाॅसपार बहोरवा थाना उभांव जनपद बलिया की नियुक्ति लेखपाल पद पर तहसील घोसी जनपद मऊ में हुई, इन्होने अपनी योगदान याख्या 25 मई,2016 को दिया। दिनांक 30.04.2017 तक इन्होंने वेतन प्राप्त किया। मई,2017 से कार्य पर नहीं आ रही है। जून 2018 लेखपाल अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित रहीं। अर्हकारी परीक्षा देने के बाद भी इन्होंने आज तक अपनी योगदान आख्या कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया और न ही कभी उपस्थित हुई। जिसमें उ0प्र0 सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के नियम 3 (ख)ह के अनुसार कार्यवाही करने का आरोप पत्र दिया गया। 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्ति हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।