घोसी से गठबंधन प्रत्याशी अतुल राय की याचिका हुई ख़ारिज, अतिरिक्त दस्तावेज़ दाखिल करने की दिया अदालत ने इजाज़त
आदिल अहमद
नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव में बसपा-सपा महागठबंधन के प्रत्याशी अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऍफ़आईआर रद्द करने की याचिका के लिए अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की इजाजत दे दी।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि महिला ने कुछ अन्य के खिलाफ भी शिकायत की लेकिन फिर वापस ले ली। उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से बसपा-सपा महागठबंधन के प्रत्याशी अतुल राय की अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। अतुल राय ने रेप के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट अतुल राय की याचिका खारिज कर चुका है।यूपी में गठबंधन के उम्मीदवार अतुल राय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 23 मई तक गिरफ्तारी पर रोक की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एव न्यायमूर्ति एससी गुप्ता की खंडपीठ ने अतुल राय की याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका में अतुल राय ने लड़की से दुराचार का वीडियो वायरल करने के आरोप में वाराणसी के लंका थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।