बहराइच के समाचार नूर आलम वारसी के साथ

मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य 15 सितम्बर से,  31 अक्टूबर तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे दावे-आपत्ति 
बहराइच : अर्हता तिथि 01 जनवरी 2017 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 15 सितम्बर 2016 को कर दिया जायेगा तथा 15 सितम्बर से 31 अक्टूबर 2016 तक दावे और आपत्तियाॅ प्राप्त की जायेगी। आयोग द्वारा निर्धारित समयसारिणी के अनुसार ग्राम सभा/स्थानीय निकायों और रेज़ीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन आदि की बैठकों में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों को पढ़े जाने और नामों के सत्यापन का कार्य 20 व 30 सितम्बर, 19 अक्टूबर तथा 16 नवम्बर 2016 को किया जायेगा।

यह जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी विद्या शंकर सिंह ने बताया कि मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेबिल एजेन्टों के साथ समस्त पदाभिहित स्थानों पर दावे और आपत्तियाॅ प्राप्त करने के लिए 18 व 25 सितम्बर तथा 09 व 23 अक्टूबर 2016 विशेष अभियान तिथियाॅ होंगी। श्री सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 02 जनवरी 2017 को फोटोयुक्त मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन कर दिया जायेगा।
स्थानान्तरित नहीं होंगे पुनरीक्षण कार्य में लगे अधिकारी 
बहराइच : उप जिला निर्वाचन अधिकारी विद्या शंकर सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों यथा जिला निर्वाचन अधिकारी (जिलाधिकारी), उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अपर जिलाधिकारी), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उप जिलाधिकारी), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारी) तथा बूथ लेबिल आफिसर्स को आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि 15 सितम्बर से 02 जनवरी 2017 के मध्य स्थानान्तरित करने पर भारत निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है। 

 मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत में 2702 वादों का निस्तारण 

बहराइच : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश श्रीमती प्रेमकला सिंह के कुशल नेतृत्व, मार्ग निर्देशन एवं अध्यक्षता में सिविल कोर्ट परिसर बहराइच तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन तहसील विधिक सेवा समितियों सदर बहराइच, नानपारा, कैसरगंज, पयागपुर व महसी तहसीलों के प्रांगण तथा कलेक्ट्रेट परिसर में मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न न्यायालयों द्वारा व्यवहारिक के 03 वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाओं के 03 वाद, पारिवारिक विवाद से सम्बन्धित 21 वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के 02 वाद, लघु फौजदारी के 1959 वाद, नकल विरोधी अधिनियम के 01 वाद, आपराधिक शासनीय मामलों के 08 वाद, राजस्व के 595 वाद, चकबन्दी के 103 वाद, स्टाम्प एक्ट के 01 वाद अन्य प्रकृति के 06 वाद इस प्रकार कुल 2702 वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया गया। 

मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत की मुख्य विशेषता यह रही कि मध्यस्थता केन्द्र के माध्यम से 09 वादों में मध्यस्थ राजकुमार श्रीवास्तव व अश्वनी कुमार मिश्रा द्वारा निपटारा कराने में सहयोग किया गया तथा मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाओं में प्रतिकर की धनराशि रू0 9,80,000=00, फौजदारी वादों में अर्थदण्ड के रूप में धनराशि रू0 25,015=00, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जारी प्रमाण-पत्र की धनराशि रू0 6,02,065=00 तथा कमीस्टाम्प एवं अर्थदण्ड की धनराशि 2320=00 तथा अन्य प्रकार की धनराशि रू0 4,66,458=00 वसूल किये गये।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/सिविल जज (सीनियर डिवीजन) श्रीमती अर्चना रानी ने बताया कि सिविल कोर्ट बहराइच में आयोजित मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद न्यायालयों द्वारा व्यवहारिक के 03 वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के 03 वाद, भारतीय उत्तराधिकार एक्ट के 02 वाद, लघु फौजदारी के 1,357, नकल विरोधी अधिनियम के 01 वाद, आपराधिक शासनीय मामलों के 08 वाद, अन्य प्रकृति के 06 वाद इस प्रकार कुल 1,401 वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौता के आधार पर किया गया।
तहसील विधिक सेवा समितियों के तत्वावधान में आयोजित हुए मासिक मेगा लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारित किये गये वादों के विवरण की जानकारी देते हुए प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अर्चना रानी ने बताया कि तहसील विधिक सेवा समिति सदर बहराइच के तत्वावधान में कलेक्ट्रेट व तहसील परिसर बहराइच में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों द्वारा लघु आपराधिक के 157 वाद, राजस्व के 97, चकबन्दी के 95 व स्टाम्प एक्ट के 01 वादों का इस प्रकार कुल 350 वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराया गया।
श्रीमती अर्चना रानी ने बताया कि इसी प्रकार तहसील परिसर नानपारा में आयोजित मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से फौजदारी के 120, राजस्व के 187 एवं चकबन्दी के 08 वाद कुल 315 वाद, तहसील परिसर कैसरगंज में आयोजित मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से फौजदारी के 120 वाद व राजस्व के 82 वाद कुल 234 वाद, तहसील परिसर महसी में आयोजित मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से राजस्व के 181 एवं फौज़दारी के 157 वाद कुल 338 वादों  तथा तहसील परिसर पयागपुर में आयोजित मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से फौजदारी के 16, राजस्व के 48 कुल 64 वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर कराया गया। मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में समस्त पीठासीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग रहा
 एमडीएम अभिलेखों को अद्यतन रखें विद्यालय 

बहराइच : मध्यान्ह भोजन योजना जांच समिति के अध्यक्ष प्रकाश नरायन सिन्हा ने मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण बहराइच के समन्वयक से अपेक्षा की है कि समस्त विद्यालयों में फल वितरण पंजिका, उपस्थिति पंजिका (छात्र/रसोईया), चेक निर्गमन पंजिका, रसोईया मानदेय भुगतान रजिस्टर, कैश बुक (दैनिक आय-व्यय लेखा विवरण पंजिका), खाद्यान्न सम्बन्धी स्टाक एवं वितरण का मासिक रजिस्टर, मध्यान्ह भोजन योजना के लिए निर्धारित प्रारूप पर दैनिक रजिस्टर के साथ-साथ योजना से सम्बन्धित कैश मेमो/बिल/हैण्ड रसीद इत्यादि को अद्यतन रखा जाय।
 फखरपुर में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर
बहराइच : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश श्रीमती प्रेमकला सिंह के कुशल नेतृत्व, मार्ग निर्देशन एवं अध्यक्षता में तहसील विधिक सेवा समिति कैसरगंज के तत्वावधान में सरस्वती विद्या मन्दिर परिसर, फखरपुर में आयोजित विधिक साक्षरता/शिविर की अध्यक्षता करते हुए सेवानिवृत्त प्राधानाचार्य एवं अध्यक्ष मध्यान्ह भोजन योजना जांच समिति प्रकाश नरायन सिन्हा ने बताया कि लोक अदालतों में जघन्य अपराधों को छोड़कर अन्य सभी सुलह योग्य समस्त प्रकृति के वादों/प्रकरणों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौतो के आधार पर किया जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि लोक अदालत के माध्यम से वादों का निपटारा कराकर आपसी भाई-चारे को बनाये रखें जिससे किसी पक्ष की हार जीत नहीं होती है।

महराज सिंह इ.का.के प्रवक्ता अरविन्द कुमार वर्मा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मानित निर्णयज विधि अफकान इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड व अन्य बनाम चेरियान वार्केय कान्सट्रक्शन कं. प्रा. लि. व अन्य में पारित दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। उन्होंने बताया कि मध्यस्थता को वैकल्पिक विवाद समाधान उपक्रम के रूप में धारा 89 सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विधिक मान्यता प्राप्त है। मध्यस्थता पक्षकार नियंत्रित सहभागितापूर्ण एवं स्वैच्छिक विवाद समाधान प्रक्रिया, त्वरित, प्रभावी एवं सस्ती प्रक्रिया, लचीली, अनौपाचारिक, स्नेहपूर्ण एवं उचित प्रक्रिया, गोपनीयता की गारण्टी, पक्षों के माध्य अनवरत मधुर सम्बन्ध, मध्यस्थता के दौरान किये गये समझौते के विरूद्ध कोई अपील नहीं, न्यायालय सन्दर्भित वाद के मध्यस्थता के आधार पर हुये निर्णय में न्यायालय शुल्क की वापसी आदि है।
साक्षरता शिविर को सम्बोधित करते हुए शिक्षक रईस अहमद सिद्दीकी ने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं वैकल्पिक विवाद समाधान की प्रक्रियाओं, कार्यप्रणालियों, प्राविधानों एवं लाभों के बारे में जानकारियाॅ प्रदान करते हुए लोगों से अपील की कि छोटे-छोटे विवादां को लोक अदालत एवं मध्यस्थता द्वारा आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निपटारा कराये। जिला प्रोबेशन अधिकारी के प्रतिनिधि हनुमन्त श्रीवास्तव ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के साथ-साथ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत चलाये जा रहें विधिक सेवा कार्यक्रमों, लोक अदालतों, विधिक साक्षरता शिविरों, मध्यस्थता एवं सुलह-समझौता केन्द्र तथा प्री-लिटिगेशन लोक अदालतों के माध्यम से विवादों का निपटारा कराये जाने की प्रक्रिया, लाभ, विधिक साक्षरता शिविरों, निःशुल्क अधिविक्ता की सुविधाएं राजस्व अधिनियम, दाखिल खारिज की प्रक्रिया की भी जानकारिया प्रदान की गयी । इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गयी। मदरसा अशरफिया कादरिया मोइनुल उलूम फखरपुर के शिक्षक मौलाना ज़ाकिर अली ने शिक्षा के महत्व पर ज़ोर देते हुए लोगों से अपील की कि बालक-बालिकाओं की शिक्षा को खास तरजीह दें। शिक्षा के माध्यम से एक आम आदमी विशिष्ट जनों की कतार में शामिल हो सकता है। 
प्रा.वि. हुसैनपुर के प्रधानाध्यापक रेहानुर्रहमान बेग ने बाल अधिकारों का संरक्षण, मध्यान्ह भोजन योजना तथा बाल विकास परियोजना फखरपुर की सुपरवाइजर श्रीमती स्मिता सिंह ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लाभार्थ महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गयी। सेवानिवृत्त शिक्षक राम लखन ने शिक्षा के महत्व, कैसरगंज तहसील के एडवोकेट वेद प्रकाश सिंह ने विभिन्न कानूनों तथा विनय कुमार गौतम ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि मदरसों में शिक्षकों को रू. 12000=00 मानदेय दिया जा रहा है। 
शिविर के दौरान लोक गीत गायक बनवारी लाल द्वारा उपस्थित ग्रामिणों कों प्रेरक गीत के माध्यम से शिक्षा, कन्या भू्रण हत्या, स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित/प्रदत्त योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारियां प्रदान की गयी। शिविर का संचालन रईस अहमद सिद्दीकी द्वारा किया गया जबकि पूर्व प्रधान मकबूल अहमद द्वारा आभार व्यक्त किया गया।
शनिवार 08 अक्टूबर को आयोजित होगा मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत 

बहराइच : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच एवं इसके अधीन तहसील विधिक सेवा समितियों सदर-बहराइच, नानपारा, महसी, कैसरगंज एवं पयागपुर के तत्वावधान में आगामी 08 अक्टूबर 2016 को प्रातः 10:00 बजे से मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। 
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के सचिव/सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) बहराइच ने बताया कि उक्त अवसर पर विहित विशिष्ट विषय वस्तु यातायात, लघु आपराधिक प्रकरण एवं नगर पालिका विवाद को प्रमुखता प्रदान करते हुए आवश्यकतानुरूप सभी सुलह योग्य सिविल वादों, श्रम वाद, पारिवारिक वाद, स्टाम्प वाद, उपभोक्ता फोरम वादों, राजस्व वादों, चकबन्दी वादों, अन्तिम रिपोर्ट, धारा 446 दण्ड प्रक्रिया संहिता सम्बन्धी मामले, पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट सम्बन्धी मामले, उत्तराधिकार सम्बन्धी मामले, आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण एवं स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वादों का निस्तारण किया जायेगा।
इसी प्रकार राष्ट्रीय मासिक लोक अदालत के माध्यम से किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अन्र्तगत चालान, मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत चालान, बाट तथा माप (प्रचालन) अधिनियम के अन्तर्गत चालान, उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान, चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत चालान, आबकारी अधिनियम सम्बन्धी वाद, गैम्बलिंग एक्ट के अन्तर्गत चालान, जिला परिषद अन्तर्गत चालान तथा इसी प्रकार के अन्य वाद जिनका निस्तारण आपसी सुलह के आधार पर हो सकें का अधिकाधिक संख्या में एक अभियान के अन्तर्गत निस्तारण किया जाना है। साथ ही बाल सम्वाद अदालत के माध्यम से किशोर न्याय बोर्ड, बहराइच में किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत विधि का उल्लघंन करने वाले किशोरों के लम्बित मामलों का भी निस्तारण किया जायेगा। 
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के सचिव/सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) बहराइच ने आमजन/वादकारियों से अपील की है कि उपरोक्त प्रकृति के न्यायालय पर लम्बित वादों/प्रकरणों को सम्बन्धित न्यायालय/कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर उन्हें दिनांक 08 अक्टूबर 2016 को आयोजित होने वाले मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराकर उनके निस्तारण में अपनी सहभागिता एवं सहयोग प्रदान करके आयोजन का अधिकाधिक लाभ उठायें।

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