प्रभारी पैरवी ने दिखाया रंग, दो नाबालिग के साथ कुकर्म करने वाले दुराचारियो को अदालत ने दिया कठोर सजा
संजय ठाकुर
मऊ. मानीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी लाई रंग, थाना कोपागंज क्षेत्रार्न्तगत दो नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करने वाला दुराचारी दो बार (11 व 13 वर्ष ) के कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित हुआ है.
पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित मानीटरिंग सेल द्वारा वर्ष 2016 में थाना कोपागंज में, दो नाबालिगों के साथ दुष्कर्म मामलों में क्रमशः पंजीकृत मु0अ0सं0 876/16 धारा 377, 504, 506 भादवि व 3/4 पोस्को एक्ट में दिनांक 22.08.2019 को एवं मु0अ0सं0 935/16 धारा 377, 506 भादवि व 3/5/6 के लगातार प्रभावी पैरवी के उपरांत आज दिनांक 24.08.2019 को मा0 न्यायालय एएसजे प्रथम द्वारा उक्त दोनों अभियोगों में आरोपी अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र तप्तीलाल गुप्ता निवासी वाजिदपुर थाना कोपागंज मऊ को दोषी सिद्ध पाते हुए क्रमशः 11 व 13 वर्ष के कठोर कारावास व 30-30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।