मध्य प्रदेश भाजपा विधायक को अपराधिक मामले में मिली सजा के बाद हुई विधानसभा सदस्यता रद्द, प्रकरण में भाजपा-कांग्रेस आये आमने सामने
के सिंह
भोपाल. राजधानी भोपाल की एक विशेष अदालत ने पन्ना के पवई विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को मारपीट के एक आपराधिक मामले में 2 वर्ष की सज़ा सुनाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने भाजपा विधायक की विधानसभा रद्द कर दी। इस फैसले पर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई और दोनों राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के सामने आ गई हैं।
विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने भाजपा विधायक की सदस्यता रद्द करने के बाद कहा की सारा काम नियम के मुताबिक हुआ हैं और कोर्ट के आदेश पर हुआ हैं। वही भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहाकि इस मसले पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी हम इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनोती देंगे।
मध्य प्रदेश की राजनीति में ये दूसरा मौका हैं जब किसी विधायक को अदालत से सजा होने के बाद बाद उसकी विधानसभा सदस्यता रद्द की गई हैं इससे पहले भाजपा की विधायक आशारानी को भी कोर्ट से सजा होने के बाद तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी आशारानी बाहुबली नेता विक्रम सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी थी उनको अपनी नोकरानी के साथ मारपीट और बंधक बनाने के मामले में सज़ा हुई थी।