अदालत के फैसले से खुश है मस्जिद पक्ष के मुद्दई इकबाल अंसारी
आदिल अहमद
लखनऊ: बरसो से चली आ रही लड़ाई पर आज आखिर सुप्रीम कोर्ट ने पुर्ण विराम लगा ही डाला है। मस्जिद मंदिर मामले में आये इस फैसले को अगर आप ध्यान से देखे तो न किसी की जीत हुई है और न ही किसी की हार। मसला संपत्ति विवाद का था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुलझा दिया है। फैसले पर सभी तरफ से प्रतिक्रियाओं का आना जारी है। इस मामले में बाबरी मस्जिद के तरफ से मुद्दई इक़बाल अंसारी ने उच्चतम न्यायालय द्वारा शनिवार को दिए गए फैसले पर खुशी जाहिर की है। इक़बाल अंसारी इस मामले में पक्षकार रहे दिवंगत हाशिम अंसारी मरहूम के बेटे हैं।
इकबाल अंसारी ने टेलीफोन पर कहा है कि वह न्यायालय के फैसले से बहुत खुश हैं। उन्हें इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि यह मसला सुलझ गया है। उन्होंने कहा कि वह अदालत के निर्णय को अपनी तरफ से कोई चुनौती नहीं देंगे। अंसारी ने कहा कि न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि वह अयोध्या में किसी और स्थान पर मस्जिद के निर्माण के लिए जमीन दे। यह एक तरह से मुसलमानों की जीत है। अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अयोध्या में किसी जगह मस्जिद के लिए जमीन दे।
उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कहा था और अब भी कहते हैं कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। अब ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो हमें जमीन कहां देती है। ये हिदुस्तान का अहम मसला था, जो आज ख़त्म हो गया।