उफ़ ये पैसो की लालच – गौशाला को बना रखा था अवैध शराब का गोदाम, पुलिस की छापेमारी में ज़ायिलो कार सहित 470 पेटी अवैध शराब बरामद
अरविन्द यादव
(बलिया) अपर पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में दिनाँक 28.12.2019 रात्रि 10.30 बजे को उ0नि0 जगदीश विश्वकर्मा हमराह के साथ देखभाल क्षेत्र मामूर थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गौशाला रोड पर स्थित श्री लोकमान्य तिलक गौशाला संसथान में अवैध शराब का भण्डारण किया जा रहा है, जहाँ से शराब बिहार प्रान्त को बेचने हेतु भेजा जाता है, यदि शीघ्रता करे तो अपराधी और माल दोनो मिल सकते है।
इस सूचना पर विश्वास कर संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर को साथ लेकर मुखबिर के बताए स्थान गौशाला रोड पर स्थित श्री लोकमान्य तिलक गौशाला संसथान पर पहुंचकर मुख्य गेट के रास्ते अन्दर प्रवेश किया गया तो देखा गया की परिसर मे एक काले रंग की XYLO खड़ी है, जिसके ड्राइवर गेट के पास खड़े व्यक्ति की ओर व गौशाला के अन्दर छिपाए गये अवैध रुप से रखी गयी शराब की ओर इशारा कर मुखबिर हट बढ गया। एक बारगी XYLO कार के गेट के पास खड़े व्यक्ति को घेरकर पकड़ लिया गया नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम मनीष यादव पुत्र लाल बाबू यादव निवासी बजीरापुर थाना कोतवाली बलिया बताया।
वाहन XYLO कार नं. DL3CBM 1270 की तलाशी ली गयी जिसमे कुल 100 पेटी शराब बरामद हुयी तथा पूछताछ पर बताया कि हम लोग इस शराब को बिहार प्रान्त बेचने के लिए ले जा रहे थे। इसके बाद मनीष यादव को लेकर गौशाला परिसर की तलाश की गई तो बरामदे से अन्दर एक बड़े हाते में कुल 370 पेटी शऱाब बरामद हुयी जिसको खोल कर चेक किया गया तो 555 नंबर ADIEBROSWON शर मार्का 180 ML तीव्रता 42.8% V/V अंकित है, बरामदा माल में निर्माता कम्पनी का नाम MADE BY GURDASPUR PUNJAB Pvt Ltd है । बरामद की गई।
पूछताछ पर मनीष यादव द्वारा बताया गया कि यह शराब कमलेश यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी भगवानपुर थाना फेफना बलिया द्वारा गौशाला के रमेश मिश्र व अनुज उर्फ बन्टी मिश्र को पैसो का लालच देकर गौशाला के हाते में गोदाम बनाकर अवैध रुप से रखवाया गया है। पुलिस के परिस में प्रवेश करते ही कमलेश यादव, रमेश मिश्रा, और अनुज उर्फ बन्टी पीछे के रास्ते से भाग गये। उक्त के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 470/19 धारा 60/63,72 Ex. Act का अभियोग पंजीकृत किया गया व XYLO वाहन संख्या DL3 CBM 1270 को अऩ्तर्गत धारा 72 आबकारी अधि. में सीज किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त मनीष यादव को चालान न्यायालय किया गया।