कई सुविधाओं सहित 30 जून तक लागू रहेगा लॉक डाउन – 5, कंटेनमेंट जोन के बहार खुल सकेगे 8 जून से शापिंग माल
आफताब फारुकी
नई दिल्ली। समस्त सुविधाओं के साथ लॉक डाउन 5 लागू किया गया है जो 30 जून तक जारी रहेगा। इसके तहत कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बकिया जगह शर्तो के अधीन 8 जून से शापिंग माल भी खोल दिए जायेगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि नए दिशानिर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर जारी किए गए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर वो सभी गतिविधिया फिर से शुरू हो सकेंगी जिन पर अब तक पाबंदी लगी थी। लेकिन ऐसा चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
- निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा।
- आठ जून से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएंगी उनमें लोगों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां एवं अन्य होटल सेवाएं शामिल होंगी
- आठ जून से शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी
- राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे
- शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे
- रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा
- स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा।
गौरतलब है कि कोरोनावायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में 25 मार्च से ही लॉकडाउन जारी है। फिलहाल लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है जो 31 मई को खत्म हो रहा है। इसके साथ ही लॉक डाउन 5 के दौरान रात में भी राहत रहेगी जिसमे 9 बजे रात से सुबह 5 बजे तक ही लोगो को बिना आवश्यकता निकलने पर पाबन्दी रहेगी।