महिला ने मकान मालिक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पुलिस जाँच में जुटी
गाजियाबाद। शनिवार को एक लड़की(18 वर्ष) मधुविहार खोड़ा द्वारा 100 नं0 पर फोन किया कि उसके साथ मकान मालिक द्वारा बलात्कार किया गया। सूचना पर थाना खोड़ा अवधेश कुमार यादव मय चौकी प्र0 एस आई संजीव कुमार ,महिला आरक्षी,हमराही फोर्स के साथ मौके पर पहुँचे तो पीड़िता जोर-2 से चिल्ला रही थी कि 4-6-16 से मकान मालिक द्वारा उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है उसकी माँ भी उसका साथ दे रही थी।
महिला आरक्षी से पीड़िता का बयान लेने के साथ बयान की CD तैयार कर उसके हस्तलेख में तहरीर लेकर थाना खोड़ा पर मु0अ0सं0 323/16 धारा 376 ipc पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ कर नामजद अभि0 को हिरासत पुलिस में लिया गया । पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु रात्रि में ही जिला अस्पताल गा0बाद भेजा गया परन्तु पीड़िता ने अपना अंदरूनी मेडिकल परीक्षण नही कराया और केस वापसी की बात कहने लगी । पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 164CRPC का बयान कराया तो घटना को झूठा बताया और मकान मालिक से माँ के साथ किराये के विवाद के कारण दबाव में लेने के कारण झूठा मुकद्दमा लिखाने की बात कही । विवेचना से पूरा मामला असत्य पाये जाने पर नामजद को उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया और अभियोग ख़ारिज कर, वादियां के विरुद्ध धारा 182 की कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।
महिला आरक्षी से पीड़िता का बयान लेने के साथ बयान की CD तैयार कर उसके हस्तलेख में तहरीर लेकर थाना खोड़ा पर मु0अ0सं0 323/16 धारा 376 ipc पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ कर नामजद अभि0 को हिरासत पुलिस में लिया गया । पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु रात्रि में ही जिला अस्पताल गा0बाद भेजा गया परन्तु पीड़िता ने अपना अंदरूनी मेडिकल परीक्षण नही कराया और केस वापसी की बात कहने लगी । पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 164CRPC का बयान कराया तो घटना को झूठा बताया और मकान मालिक से माँ के साथ किराये के विवाद के कारण दबाव में लेने के कारण झूठा मुकद्दमा लिखाने की बात कही । विवेचना से पूरा मामला असत्य पाये जाने पर नामजद को उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया और अभियोग ख़ारिज कर, वादियां के विरुद्ध धारा 182 की कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।
महोदय यह पूरा मामला मकान मालिक को ब्लैकमेलिंग करने का है ।नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है तथा खोड़ा थाना क्षेत्र के सभी मकान मालिको को हिदायत दी जा रही है कि वगैर वेरिफिकेशन के किसी भी किरायेदार को मकान में न रखा जाये।