हाई कोर्ट ने निरस्त की अजय राय पर रासुका की कार्यवाही।
वाराणसी। राजेंद्र कुमार गुप्त। अजय राय,विधायक पर प्रशासन द्वारा रासुका लगाने की कार्रवाई को अवैध बता कर निरस्त किये जाने के हाईकोर्ट के निर्णय के औपचारिक न्यायिक आदेश आज जारी हो गये। उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में अदालत ने अपना निर्णय तीन सप्ताह पूर्व ही सुना दिया था, किंतु माननीय न्यायमूर्ति की उसके बाद निरन्तर अन्य महत्वपूर्ण व्यस्तताओं के चलते आदेश निर्गत होने की प्रतीक्षा थी।इस संदर्भ में मूल केस में उनकी जमानत के आदेश पहले ही जारी हो चुके हैं।
कांग्रेस विधायक अजय राय पर रासुका कार्रवाई रद्द करने के ताजा आदेश से जहां उनकी रिहाई आसन्न मानी जा रही है, वहीं आज सोशल मीडिया पर इस समाचार के वायरल होते ही कांग्रेस के हलके में और विधायक अजय राय के परिवार एवं शुभेच्छुओं में हर्ष की लहर दौड़ गयी।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेशपति त्रिपाठी ने कहा कि अंततः सच ही जीता। वही मडिहान विधायक ललितेशपति त्रिपाठी ने कहा कि हम सही थे, यह अंततः सिद्ध हो गया। उ.प्र.कांग्रेस प्रवक्ता प्रो.सतीश राय ने कहा है कि विलम्ब हुआ,किंतु न्याय की जीत हुई। उ.प्र.कांग्रेस सूचना अधिकार विभाग अध्यक्ष बैजनाथ सिंह तथा छावनी बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष एवं पार्षद शैलेंद्र सिंह ने संयुक्त बयान में कहा है कि विधायक अजय राय का संघर्ष अभिनन्दनीय है।