बेल्थरारोड के बहुचर्चित दलित युवक हत्याकाण्ड में आया अदालत का फैसला, तीन युवको को दोषी करार देते हुवे अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
उमेश गुप्ता
बेल्थरारोड (बलिया)- बलिया जनपद के उभाव थाना क्षेत्र के बेल्थरारोड़ कसबे में आज से लगभग पांच वर्ष पूर्व हुई एक बहुचर्चित दलित युवक की हत्या प्रकरण में आज अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुवे तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुवे 20-20 हज़ार रुपया नगद जुर्माना सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाए आरोपियों के नाम गोल्डन उर्फ़ अमीर, एजाज़ अहमद और अजहर है।
वही अदालत ने अपने फैसले में सदेश का लाभ देते हुवे इसी मामले में दो अन्य आरोपियों एजाजुद्दीन शेख और सद्दाम को सन्देह का लाभ देते हुवे बरी कर दिया है। साथ ही इसी प्रकरण में एक अन्य आरोपी का का मामला किशोर न्यायालय में अभी विचाराधीन है। फैसला आने के बाद जहा वादी मुकदमा के परिवार में संतोष का माहोल देखा गया वही सजा पाने वाले युवको के परिवार में मातमी सन्नाटा बिखरा हुआ था। उक्त फैसला अपर जिला जज दिनेश कुमार मिश्र की अदालत में आया। अदालत ने दोनों पक्षों के साक्ष्य तथा जिराह के बाद फैसला सुनाया है।
गौरतलब हो कि उभांव थाना क्षेत्र के बेल्थरारोड कस्बा में 3 अगस्त 2015 की शाम को बच्चों के विवाद में नीरज नामक दलित युवक का अपहरण कर चाकू से गोंदकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले में घटना के अगले दिन मृतक के पिता बैजनाथ ने छह लोगों के विरुद्ध देकर नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमे से एक आरोपी नाबालिग था।