यूपी में आज से पॉलीथिन कैरी बैग का इस्तेमाल करना है अपराध, हो सकती है 5 साल की जेल
लखनऊ। समर रुदौलवी। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिले में गुरुवार से पॉलीथिन कैरी बैग पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया गया. अब पॉलीथिन कैरी बैग का इस्तेमाल करना अपराध माना जाएगा
और पकड़े जाने पर जेल भी हो सकती है.
पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर अखिलेश सरकार ने पॉलीथिन कैरी बैग का इस्तेमाल, निर्माण, स्टोर, बेचना और बाहर से मंगाना अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया है.
इसके उल्लंघन पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 की धारा 19 के तहत पांच साल की सजा या एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है.
हालांकि यह प्रतिबंध फैक्ट्री से निकलने वाले दूध के सीलबंद पैकेट्स समेत उन थैलियों पर लागू नहीं होगा,जो पैकेजिंग का हिस्सा हैं.