अब 24 घंटे खोल सकेंगे अपनी दूकान या प्रतिष्ठान, पास हुवा मॉडल शॉप्स एण्ड इस्टेब्लिशमेंट बिल

लखनऊ। समर रुदौलवी। आज बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे कर केंद्रीय कर्मियो को खुश कर दिया है। जिसके तहत अब 98 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 23 फीसदी का इजाफा हो जाएगा। इस खबर की खुशिया जहा केंद्र सरकार के कर्मियो को थी वहीं, सरकार में व्यापारियो को भी खुश करने का प्रयास किया है। इस प्रयास के मद्देनज़र आज मंत्रीमंडल ने एक ऐसे कानूनी प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे देशभर में दुकानों, मॉल, थि‍एटर्स और दूसरे प्रतिष्ठानों को पूरे साल चलाने और 24 घंटे अपनी सुविधा के मुताबिक खोलने और बंद करने की अनुमति दी गई है।

केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने मॉडल शॉप्स एण्ड इस्टेब्लिशमेंट (रेगयूलेशन ऑफ एंप्लायमेंट एण्ड कंडीशन ऑप सर्विसेज) बिल का प्रस्ताव पास कर दिया है। सरकार के इस बिल को संसद की मंजूरी की अनिर्वायता नहीं थी। इस कानून के बाद अब दुकानदार, मॉल और अन्य प्रतिष्ठान अपनी सुविधा के अनुसार कार्य अवधि तय कर सकेंगे।मॉडल कानून के अन्तर्गत  महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा के साथ रात की पाली में कार्य करने की इजाजत दी जाएगी। कानून में कर्मचारियों के लिए बेहतर पेयजल सुविधा, कैंटीन, प्राथमिक उपचार और शौचालय की सुविधा का प्रावधान किया जाएगा।सरकार ने इस बिल में कर्मचारियों के लिए पीने के पानी एवं कैटीन के साथ ही बच्चों के लिए पालना घर और मेडिकल असिस्टेंट जैसी सुविधाओं पर भी जोर दिया है।पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नई व्यवस्था के तहत कैबिनेट मीटिंग में चर्चा के बाद शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट को मंजूरी दे दी गई है।श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक, यह आदर्श कानून राज्यों द्वारा अपनाया जा सकता है और उन्हें इसमें अपनी जरूरतों के मुताबिक सुधार करने की छूट होगी।

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