मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 अगस्त को।

बहराइच। नूर आलम वारसी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच एवं इसके अधीन तहसील विधिक सेवा समितियों सदर-बहराइच, नानपारा, महसी, कैसरगंज एवं पयागपुर के तत्वावधान में आगामी 13 अगस्त 2016 को प्रातः 10:00 बजे से मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। 

यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बहराइच ने बताया कि उक्त अवसर पर विहित विशिष्ट विषय बैंक मामले, एनआईए एक्ट की धारा 138, वसूली वाद के (लम्बित एवं प्रि-लिटिगेशन प्रकरण) सम्बन्धित वादों को प्रमुखता प्रदान करते हुए आवश्यकतानुरूप सभी सुलह योग्य लघु आपराधिक वादों, सिविल वादों, श्रम वाद, पारिवारिक वाद, स्टाम्प वादों, उपभोक्ता फोरम वादों, राजस्व वादों, चकबन्दी वादों, अन्तिम रिपोर्ट, धारा 446 दण्ड प्रक्रिया संहिता सम्बन्धी मामले, पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट सम्बन्धी मामले, उत्तराधिकार सम्बन्धी मामले, आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद का निस्तारण किया जायेगा।
इसी प्रकार राष्ट्रीय मासिक लोक अदालत के माध्यम से किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण, पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, मनोरंजन कर अधिनियम, बाट तथा माप (प्रचालन) अधिनियम, उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, गैम्बलिंग एक्ट, नगर पालिका/जिला परिषद एवं चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत चालानों, आबकारी अधिनियम सम्बन्धी वाद तथा इसी प्रकार के अन्य वाद जिनका निस्तारण आपसी सुलह के आधार पर हो सकें का अधिकाधिक संख्या में एक अभियान के अन्तर्गत निस्तारण किया जायेगा। साथ ही बाल सम्वाद अदालत के माध्यम से किशोर न्याय बोर्ड, बहराइच में किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत विधि का उल्लघंन करने वाले किशोरों के लम्बित मामलों का भी निस्तारण किया जायेगा। 
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आमजन/वादकारियों से अपील की है कि उपरोक्त प्रकृति के न्यायालय पर लम्बित वादों/प्रकरणों को सम्बन्धित न्यायालय/कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर उन्हें दिनांक 13 अगस्त 2016 को आयोजित होने वाले मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराकर उनके निस्तारण में अपनी सहभागिता एवं सहयोग प्रदान करके आयोजन का अधिकाधिक लाभ उठायें।

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