दहेज हत्या में तीन की जमानत अर्जी खारिज।
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या व हत्या के दुष्प्रेरण के दो भिन्न थाना क्षेत्र के मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। अभियोजन की तरफ से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता कपिलदेव राय ने जमानत का विरोध किया। मधुबन थाना क्षेत्र के सरायमेवा गिरी गांव में नव विवाहिता नीतू की दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने व मारपीट कर हत्या कर शव गायब करने का ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया गया। इसी थाना क्षेत्र के ताजपुर निवासिनी विरला देवी की लड़की नीतू की शादी सराय मेवा गिरी निवासी श्यामदेव के लड़के शिवानंद के साथ 31 मई 2015 को शादी हुई थी। नीतू की मार पीट कर हत्या करने व शव गायब करने का मामला गत 22 अप्रैल 2016 का है। इस मामले में आरोपी मृतका के देवर जितेंद्र व सास मुनिया की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश ने निरस्त कर दी।
वहीं कोतवाली थाना क्षेत्र के अलहदादपुर निवासी उवैदुल्लाह की अपनी पत्नी रेशमा के आत्महत्या के दुष्प्रेरण व उत्पीड़न के मामले में जमानत अर्जी खारित हो गई। वादी जफर आलम की बहन रेशमा की शादी अलहदादपुरा निवासी उवेदुल्लाह के साथ हुई थी। दहेज की मांग को लेकर रेशमा को प्रताड़ित किया जाता था। अपने बहनोई की सूचना पर वादी वहा गया तो वह जली अवस्था में भी एसे अस्पताल ले गया जहा उसकी मृत्यु हो गई।