चाइल्ड ह्यूमेन ट्रैफिकिंग कर रहा एक व्यक्ति आया पकड में।
रविशंकर
मामला थाना टाण्डा के अंतर्गत आने वाले ग्राम नज्जूपुरा का है जहाॅ तालिबा पुत्र साबिर अली निवासी ग्राम नज्जूपुरा थाना टाण्डा रामपुर ने थाना टाण्डा पर सूचना दी कि उसकी पुत्री कु○ खनसा रहमान उम्र 03 वर्ष समय करीब 16:00 बजे घर से खेलते-खिलते बाहर निकल गयी और टाण्डा अस्पताल के पास पहुंच गयी जिससे आसपास के लोगों वहाॅ इकट्ठा हो गये और कु○खनसा रहमान से उसका नाम पता जानने की कोशिश की लेकिन वह कुछ नही बता पायी। तभी एक व्यक्ति वहाॅ आया वह कहने लगा कि इस लडकी कें माता पिता को मैं अच्छी तरह से जानता हूं और इसको आपने साथ लेकर इसके घर जा रहा हूँ।
लेकिन काफी समय उपरान्त भी उस लडकी को लेकर उसके परिजनों के पास नही पहुँचा तो खोजबीन की गयी तभी कुछ व्यक्तियों ने बताया कि असलम पुत्र बब्बन निवासी ग्राम टण्डोला थाना टाण्डा जनपद रामपुर एक लडकी को अपने साथ लेकर गया है । इस सूचना पर थाना टाण्डा रामपुर पर मु0अ0सं० 479/16 धारा 366 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया । उक्त प्रकरण की सूचना थाना प्रभारी टाण्डा, रामपुर द्वारा संजीव त्यागी पुलिस अधीक्षक. रामपुर को दी गयी तथा पुलिस अधीक्षक, रामपुर द्वारा थाना प्रभारी टाण्डा को उक्त प्रकरण में अपहृता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये गये । दिशा निर्देशों का तत्काल पालन करते हुए थाना टाण्डा पुलिस द्वारा अगले ही दिन दिनांक 23-08-2016 को उक्त अभियुक्त असलम पुत्र बब्बन को गिरफ्तार कर अपहृता कु○ खनसा को बरामद किया।
पूछताछ में असलम द्वारा बताया गया कि टाण्डा, अस्पताल के सामने मैं इस बच्ची को लेकर अपने बहन के घर के बराबर में बने फार्म हाऊस में ले गया और यह भी बताया कि यदि मुझे कहीं पर छोटे बच्चे मिलते हैं तो मैं उन्हे उठाकर ले जाता हूँ और अच्छे पैसे मिलते हैं तो उनको बाहर ले जाकर बेच देता हूँ एवं भीख मंगवाने का कार्य भी करा लेता हूँ।
कार्यवाही:-
अभियुक्त के विरूद्ध थाना टाण्डा रामपुर पर मु0अ0सं० 479/16 धारा 366 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा विवेचना के दौरान उक्त अभियोग में धारा
363/359/362/363 ए भादवि की बढोत्तरी कर कार्यवाही की गयी ।