गौ तस्करी की रोक थाम हेतु जनपद में गौ तस्करो के विरुद्ध द्वितीय गैगेस्टर की कार्यवाही
पुछताछ की गयी तो बताये की इन बैलो व बछडो को वध के लिए ले जा रहे है अभियुक्तगण 1. शनि यादव पुत्र शिव मंगल यादव साकिन रतसड थाना गडवार बलिया (चालक) 2. गुड्डु यादव पुत्र उमापति यादव साकिन जगदरा थाना पकडी बलिया 3. उमेश गौड पुत्र प्रेम चन्द्र गौड साकिन जगदरा थाना पकडी बलिया 4. धर्मेन्द्र यादव पुत्र शिव जी यादव साकिन रतसड थाना गडवार बलिया के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 306/16 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत है। जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है, उनके सम्पत्ति जब्ती के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जा रही है। जनपद के किसी भी थाने पर पशु तस्कर पकडे जायेंगे तो उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए गैगेस्टर की कार्यवाही अवश्य की जायेगी। *इन अभियुक्तों के भय एवं आतंक से कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने तथा गवाही देने से डरता है,* थाना स्थानीय पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 318/16 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत है विवेचना प्रचलीत है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबीश दी जा रही है। जनता को किसी भी प्रकार की गौ तस्करी के सम्बन्ध में सूचना मिलती है तो गोपनीय तरीके से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बन्द लिफाफा (जरीये डाक अथवा रजिस्ट्री) या स्वंय प्रस्तुत होकर सूचना दे सकते है।