बलिया – जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न थानों में की गयी कार्यवाही
अखिलेश सैनी
दिनांक 04-10-2016 को जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न थानों में 10 अभियुक्तो को धारा 151 द0प्र0स0 में व 02 अभियुक्त के कब्जे से 32 लीटर नाजायज अप मिश्रित शराब बरामद होने पर 60 आबकारी अधिनियम अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।
जनपद के विभिन्न थानों में पंजीकृत किये गये अभियोग
थाना गड़वार
दिनांक 04.10.2016 समय 00.10 बजे अभियुक्त अज्ञात मन्नु सिंह पुत्र त्रिलोकी सिंह साकिन व थाना गड़वार बलिया आदि 05 नफर द्वारा एक राय होकर वादी के घर मे घुसकर वादी के लड़के को गाली गुप्ता देते हुए मारने की धमकी देना तथा समान को क्षतिग्रस्त कर देना एंव वादी के पुत्री के साथ छेड़खानी करना व धमकी देना। सूचना पर थाना स्थनीय पर मु0अ0सं0 1251/16 धारा 147,452,354,504,506,427, भादवि व 7 CLA एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा 02 अभियुक्तो को गिरफतार कर जेल भेजा गया विवेचना प्रचलित है।
थाना रेवती
दिनांक 04.10.2016 समय 18.10 बजे अभियुक्त मुकेश राजभर उर्फ पिन्टू पुत्र क्षितेश्वर साकिन वार्ड न0 3 थाना रेवती बलिया आदि 03 नफर द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर वादी के लड़के को मारकर हाथ तोड़ देना जिससे बेहोश हो जाना। सूचना पर थाना स्थनीय पर मु0अ0सं0 398/16 धारा 308,323,325 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया विवेचना प्रचलित है।
थाना हल्दी
दिनांक 04.10.2016 समय 16.30 बजे अभियुक्त गजेन्द्र तिवारी पुत्र स्व0 सुदामा तिवारी सा0 हसैनाबाद थाना सहतवार बलिया द्वारा अवैध रूप से विधुत की चोरी करना। सूचना पर थाना स्थनीय पर मु0अ0सं0 568/16 धारा 135 विद्युत अधिनिमय का अभियोग पंजीकृत किया गया विवेचना प्रचलित है।
थाना बासड़ीहरोड़
दिनांक 04.10.2016 समय 12.10 बजे अभियुक्त दुसयन्त सिंह उर्फ विक्की सिंह पुत्र राजेश सिंह साकिन हरिनगर कालोनी चदॅुवा छित्तुपुर कैन्ट वाराणसी द्वारा वादिनी से अभियुक्तगण द्वारा मायके 100000 रू0 मॉगना न देने पर गाली गुप्ता देना व पेट मे पल रहा गर्भ को जबरदस्ती गर्भपता करा देना व प्रताड़ित करना सूचना पर थाना स्थनीय पर मु0अ0सं0 571/16 धारा 498ए,313,316,504 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया विवेचना प्रचलित है।
थाना सिकन्दरपुर
दिनांक 04.10.2016 समय 13.00 बजे अभियुक्त इदरीस पुत्र बल्ली उल्लाह सा0 वसारिकपुर थाना सि0पुर बलिया आदि 05 नफर द्वारा वादिनी से अभियुक्तगण द्वारा जमीन के विवाद को लेकर एक राय होकर गाली गुप्ता देना मारना पीटना तथा जान माल की धमकी देना सूचना पर थाना स्थनीय पर मु0अ0सं0 427/16 धारा 147,323,504,506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया विवेचना प्रचलित है।
(2) दिनांक 04.10.2016 समय 20.30 बजे अभियुक्त सत्यप्रकाश पुत्र प्रमोद पाण्डेय सा0 लखनापार थाना सि0पुर बलिया आदि 04 द्वारा विजली का तार हिलाने से मना करने पर गाली गुप्ता देना तथा मारकर वादी के होठ मे विक्षिप्त कर देना सूचना पर थाना स्थनीय पर मु0अ0सं0 475/16 धारा 323,504,324 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया विवेचना प्रचलित है।
(3) दिनांक 04.10.2016 समय 21.30 बजे अभियुक्त सत्य नरायन शर्मा पुत्र स्व0 शंकर शर्मा सा0 वंशी वाजार थाना सि0पुर बलिया आदि 02 नफर द्वारा वादी की बहन शौच करने गयी थी, प्रतिवादीगण द्वारा हाथ पकड़कर अशलील हरकत करना मना करने पर गाली गुप्ता धमकी देना तथा ईट पत्थर चलाकर मारना पीटना सूचना पर थाना स्थनीय पर मु0अ0सं0 476/16 धारा 354क,336,504,506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया विवेचना प्रचलित है।
थाना रसड़ा
दिनांक 04.10.2016 समय 10.30 बजे अभियुक्ता रमावती तिवारी पत्नी वालेश्वर सा0 चन्द्रवार थाना नगरा बलिया आदि 02 नफर द्वारा फर्जी तरीके से हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगाकर आगन बाड़ी मे नौकरी करना सूचना पर मा0 न्यायालय के आदेश पर थाना स्थनीय पर मु0अ0सं0 746/16 धारा 419,420,420B भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया विवेचना प्रचलित है।
(2) दिनांक 04.10.2016 समय 14.00 बजे अभियुक्त नदीम पुत्र शौकत सा0 डुमराव चौक जनपद बक्सर विहार आदि 02 नफर द्वारा वादी की पुत्री सोनी खातुन उम्र 17 वर्ष को प्रतिवादीगण द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाना सूचना पर मा0 न्यायालय के आदेश पर थाना स्थनीय पर मु0अ0सं0 747/16 धारा 363,366 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया विवेचना प्रचलित है।
(3) दिनांक 04.10.2016 समय 20.00 बजे अभियुक्त राजू पुत्र छोटक सा0 अखनपुरा थाना रसड़ा बलिया द्वारा वादी की पुत्री कुमार इन्दू को बहला फुसलाकर भगा ले जाना सूचना पर थाना स्थनीय पर मु0अ0सं0 750/16 धारा 363,366 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया विवेचना प्रचलित है।
(4) दिनांक 04.10.2016 समय 21.40 बजे अभियुक्त उधम सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह सा0 सराय भारती थाना रसड़ा बलियां आदि 05 नफर द्वारा वादी के भाई को एक राय होकरी लाठी डण्डा से मारना पीटना गाली गुप्ता देना तथा जान माल की धमकी देना व चोट लगने से बेहोश हो जाना सूचना पर थाना स्थनीय पर मु0अ0सं0 741/16 धारा 147,308,323,504,506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया विवेचना प्रचलित है।