आखिर हो ही गया प्रधान व प्रधानपति पर दर्ज मुकदमा, मगर क्या होगी सलेमपुर के भाजपा सांसद के इस करीबी पर कोई कार्यवाही


मुहम्मद दानिश
बलिया :उभाव थाना क्षेत्र के ग्राम शाहपुर अफ़ग़ान निवासी दयानन्द पुत्र सुभाष ने तहसील दिवस के मौके  पर शिकायत किया था कि शाहपुर अफ़ग़ान के राशन कार्ड प्रधान व प्रधानपति द्वारा जारी किया गया है जो नियम विरुद्ध हैं इस में खण्ड विकास अधिकारी ने स्थलीय निरिक्षण करने का आदेश दिया सहायक खंड अधिकारी को, सहायक खण्ड अधिकारी द्वारा मौक़े पर जा कर जाँच किया गया शिकायत पत्र में दिये गये साक्ष्य पर जाँच रिपोर्ट अपने अधिकारी को प्रेषित किया.

फाइल ठन्डे बसते में जाने ही वाली थी कि आरटीआई से दयानन्द ने सुचना मांगी की मेरे द्वारा दी गईं शिकायत की कृत कार्यवाही की सुचना अवगत करवाए. अब जाँच रिपोर्ट खिलाफ है तो फाइल कैसे दबे फिर क्या आनन फानन में कार्यवाही अग्रसारित कि गई और ऍफ़आईआर दर्ज करवाई गई. दिनक 18. अक्टूबर को दर्ज करवाए गए अपराध में प्रधान व प्रधानपति पर धारा 419. 420. 467. 468. 471 में प्राथमिकी दर्ज क़र विवेचना का आदेश हो गया.

मगर यह फर्जी वाड़ा का खेल अभी भी जारी है. गाँव वालो से जब हमारी टीम ने बात की तो गाव वालो का कहना हैं की जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी साहेब. प्रधान और प्रधानपति पावरफुल है. उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी. अन्यथा आप स्वय देखे जिस गंभीर धाराओ में अपराध पंजीकृत है उसमे आम आदमी अब तक सलाखों के पीछे होता मगर ऐसा नहीं होगा शायद. क्योकि प्रधानपति पर केंद्रीय सरकार के एक मंत्री का हाथ है. इसके अलावा प्रधानपति सलेमपुर सांसद के करीबी हैं और भाजपा का विधान सभा मण्डल प्रभारी हैं तो ऐसे में उसका कोई कुछ नही कर सकता अब देखना हैं की पुलिस द्वारा अपनी छवि को बचाने के लिए कोई कार्यवाही होती है अथवा इस अपराध में विवेचना के नाम पर कही गंभीर धाराओं को निकाल कर हलकी धाराओ में मुकदमा छोड़ दिया जाता है. सब मिला कर पिक्चर अभी बाकी है 

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