बहराइच के समाचार नूर आलम वारसी के साथ

मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में सभी का सहयोग अपेक्षित – विद्या शंकर सिंह

बहराइच : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अर्हता तिथि 01 जनवरी 2017 के आधार पर संचालित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों तथा अर्हता तिथि 01 नवम्बर 2016 के आधार पर संचालित खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक को सम्बोधित करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी विद्या शंकर सिंह ने सभी पदाभिहित अधिकारियों/बीएलओ/सुपरवाइजर को बची हुई अवधि में समस्त अर्ह मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल कराने हेतु विशेष प्रयास किए जाने का निर्देश दिया और कहा कि सभी पदाभिहित स्थलों पर सम्बन्धित कार्मिकों की उपस्थिति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायी जाय अन्यथा की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के अनुसार कार्यवाही भी की जा सकती है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2017 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम 15 सितम्बर से प्रारम्भ है जिसके अन्तर्गत 31 अक्टूबर 2016 तक दावे और आपत्तियाॅ प्राप्त की जायेंगी। पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 01 जनवरी 2017 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अर्ह व्यक्तियों का पंजीकरण मतदाता सूची में किया जाना है। श्री सिंह ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष अभियान की दो तिथियां यथा 22 व 23 अक्टूबर 2016 अवशेष बची हैं। आयोग ने इन विशेष अभियान की तिथियों को धूमधाम से मनाने के निर्देश दिए हैं। 
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में मौजूद शिक्षण संस्थाओं के प्रिन्सिपल्स से अनुरोध किया कि मतदाता पंजीकरण कार्य में अपनी पूर्ण सहभागिता एवं सक्रिय सहयोग प्रदान कर अपने मतदान स्कूल-कालेज, क्षेत्र/ग्राम/वार्ड के अन्तर्गत आने वाले एवं आस-पास के सभी पात्रों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु उनके फार्म-6 भरवाकर अपने बीएलओ, मतदान केन्द्र या तहसील कार्यालय में जमा कराने में सहयोग प्रदान करें। श्री सिंह ने कहा कि मतदाता सूची में जेण्डर रेशियों को मानक के अनुसार लाये जाने पर भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष ज़ोर दिया है। उन्होंने बताया कि विगत पुनरीक्षण कार्यक्रमों के दौरान किये गये अथक प्रयासों के बावजूद भी जनपद में महिला मतदाताओं के पंजीकरण का प्रतिशत प्रति हजार 854 है, जो जनगणना के आधार पर प्रति हजार 891 से 37 कम है। उन्होंनें सभी से जेण्डर रेशियो को मानक के अनुसार लाये जाने में सक्रिय सहयोग प्रदान करने पर बल दिया।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से गोरखपुर-फैज़ाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियों का निर्धारण कर दिया गया है। श्री सिंह ने बताया कि खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/मण्डलायुक्त गोरखपुर की ओर से 01 अक्टूबर को सार्वजनिक सूचना जारी कर दी गयी है जबकि 15 अक्टूबर को सूचना का प्रथम पुनप्र्रकाशन भी कर दिया गया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार 25 अक्टूबर को सूचना का द्वितीय पुनप्र्रकाशन होगा जबकि निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने हेतु अर्ह प्रत्येक व्यक्ति 05 नवम्बर 2016 को अथवा उससे पूर्व फार्म-18 अथवा 19 में अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। पाण्डुलिपि की तैयारी का कार्य 19 नवम्बर से प्रारम्भ होगा तथा 23 नवम्बर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जायेगी। 
श्री सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 23 नवम्बर से 08 दिसम्बर 2016 तक दावे और आपत्तियाॅ प्राप्त की जायेंगी तथा 26 दिसम्बर 2016 तक उनका निस्तारण कर 30 दिसम्बर 2016 को मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन कर दिया जायेगा। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं और सामान्य रूप से निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हैं और, 01 नवम्बर 2016 से पूर्व कम से कम तीन वर्ष भारत के संघ क्षेत्र के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक हों अथवा इसी के समतुल्य अन्य कोई अर्हता रखते हों, वह मतदाता सूची में नाम शामिल किये जाने के पात्र होंगे। 
उप जिलाधिकारी पयागपुर गुलाम सरवर, नानपारा के शिव प्रताप शुक्ल, कैसरगंज के अमिताभ यादव, सदर के नागेन्द्र कुमार, एडीईओ एसी तिवारी, पं महराजदीन शुक्ल डिग्री कालेज मटेरा कलां के अर्जुन कुमार वर्मा, चैधरी गया प्रसाद पीजी कालेज शिवपुर के रत्नेश त्रिपाठी, मिथिलेश नन्दिनी रेशमा आरिफ पीजी कालेज नानपारा के डा. परमानन्द पाण्डेय, सर्वोदय पीजी कोलज. मिहींपुरवा के बैजनाथ प्रसाद श्रीवास्तव, लार्ड बुद्धा पीजी.सी. रूपईडीहा की डा. तानिया, महिला पीजी कालेज बहराइच के कलीम अहमद, प्रभा आई.टी.आई. आदिलपुर के अनिल कुमार, राजमाता लल्ली कुमारी महाविद्यालय पयागपुर के देवशंकर त्रिपाठी, मां कमला देवी महिला पीजी कालेज. पिपरीमाफी शिवपुर के अंकित कुमार, बाबू वासुदेव सिंह पीजी कालेज जैतापुर रूपईडीहा के बृजेश श्रीवास्तव, सीमावार्ती पीजी कालेज जैतापुरा रूपईडीहा के आधार प्रसाद त्रिपाठी, सीमान्त पी.जी. कालेज रूपईडीहा के टीके पाण्डेय, जीवीपीजी. रिसिया के गोविन्द, आरकेपीजी कालेज कैसरगंज के नीरज, राजकीय पालिटेक्नीक के सुरेन्द्र पाल, राजा भैय्या मेमोरियल पीजी कालेज वंशपुरवा महसी के लक्ष्मण सिंह, किसान डिग्री कालेज के डा. मोहम्मद उस्मान सहित अन्य सम्बन्धित लोग मौजूद रहे।  

राजकीय बालिका इण्टर कालेज में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर

बहराइच : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के तत्वावधान में राजकीय बालिका इण्टर कालेज बहराइच में महिला सशक्तिकरण विषय पर आयोजित विधिक साक्षरता/जागरूकता गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि, विशेष/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ईसीएक्ट) नरेन्द्र कुमार सिंह ने महिलाओं से अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने की अपील करते हुए छात्राओं का आहवान्ह किया कि समाज, परिवार एवं ससुराल में सम्मान पाने के लिए शिक्षित हों विशेषकर गुणवत्तायुक्त रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त करें।
मुख्य अतिथि श्री सिंह ने कहा कि ओलम्पिक में भारतीय महिला खिलाड़ियों का पदक प्राप्त करना महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की एक विशेषता यह भी है कि शिशु के गर्भ में आते ही चाहे वह लड़का हो या लड़की कानूनी हक पाने का हकदार हो जाता है। उन्होंने कहा कि समाज में लिंग के आधार पर किसी भी भेद-भाव को कानून स्वीकार नहीं करता है, सभी को समानता का अधिकार है। श्री सिंह ने बताया कि इसके अलावा मानसिक रूप से अक्षम एवं किशोरियों के लिए सुधारात्मक न्यायालय भी स्थापित हैं। उन्होंने सभी सम्बन्धित से इन सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ उठायें जाने की अपील की। 
शिविर को सम्बोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि सिविल जज (सी.डि) श्रीमती अर्चना रानी ने महिलाओं का आहवान किया कि शिक्षा प्राप्त करने के अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को अमली जामा पहनाने के लिए शत-प्रतिशत महिलाओं का शिक्षित होना ज़रूरी है। श्रीमती रानी ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकेंगी। इस अवसर पर उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकारण द्वारा संचालित सेवाओं, महिलाओं के लिए बने कानूनों इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए महिलाओं से अधिकारों के प्रति सचेत रहने तथा उनका निर्भीकता के साथ पालन करने की अपील की। 
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य प्रकाश नरायन सिन्हा द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत संचालित निःशुल्क विधिक सहायता/विधिक परामर्श, पात्र व्यक्तियों को न्यायालयों मे वाद दायर करने/प्रतिवाद निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा, विधिक साक्षरता प्रदान कराना, लोक अदालतों के माध्यम से सुलह-समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण, मध्यस्थता एवं सुलह समझौते केन्द्र के माध्यम से वादों का निपटारा कराना, रिटेनर अधिवक्ता की सुविधा, जनपद के समस्त हाईस्कूल/इण्टर कालेज/महाविद्यालय में स्टूडेन्ट्स लीगल लिटरैसी क्लब्स/लीगल एड क्लब्स की स्थापना आदि की जानकारियां प्रदान की गयीं।
महाराज सिंह इण्टर कालेज के प्रवक्ता अरविन्द कुमार वर्मा द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में बताया कि उक्त अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया गया उक्त अधिनियम के अन्तर्गत शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियां अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना के खिलाफ केस दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं। जिसमें वे रह रही हैं यदि किसी महिला की इच्छा के विरूद्ध उसके पैसे, शेयर्स या बैंक एकाउन्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वह कानून का इस्तेमाल करके व इसे रोक सकती है। इस कानून के अन्तर्गत घर का बटवारा कर महिला को उसी घर में रहने का अधिकार मिल जाता है। और उस पर हिंसा करने वाले को उससे बात करने की इजाजत नहीं दी जाती है। विवाहित होने की दशा में अपने अपने बच्चों की कस्टडी और मानसिक, शारीरिक प्रताणना का मुआवजा मांगने का अधिकार भी है। 
उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए संीधे न्यायालय की शरण में जा सकती है। अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला वकील, प्रोटेक्शन आफिशर और सेवा प्रदाता में से किसी एक को ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में बताया कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले अथवा अनुमति देने वाले व्यक्तियों सहित ऐसे व्यक्तियों के लिए सजा का प्राविधान है जो बाल विवाह का संचालन करते है अथवा प्रोत्साहन देते हैं। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि कोई भी व्यक्ति बाल विवाह की घटना की रिपोर्ट पुलिस, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, मजिस्टेªट अथवा बाल कल्याण समिति को कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए के बारे में बताया कि उक्त धारा के तहत किसी शादीशुदा महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना कानूनन अपराध है उक्त के अन्तर्गत दोषी के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्राविधान है।
शिविर का संचालन करते हुए शिक्षक रईस अहमद सिद्दीकी ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में बताया कि यह कानून दहेज देने एवं दहेज लेने का विरोध करता है इस अधिनियम के अन्तर्गत दहेज देने एवं दहेज लेने के लिए कम से कम 05 वर्ष के लिए कारावास की सजा है उनके द्वारा बताया गया कि शादी या शादी के पूर्व दहेज की मांग यदि कोई करता है तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दोषी है। बनवारी लाल कश्यप ने महिला सशक्तिकरण, बेटी बचावो बेटी पढ़ावो, कन्या भ्रूण हत्या एक अभिशाप आदि विषय पर जागरूकता गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अन्त मंें राजकीय बालिका इण्टर कालेज बहराइच की प्रधानाचार्या श्रीमती किरण देवी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर राजकीय बालिका इण्टर कालेज बहराइच के समस्त स्टाफ व छात्राएं तथा आंगवाड़ी कार्यकत्री मौजूद रहीं। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मुख्य अतिथि ने माॅ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर शिविर का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर कालेज की छात्राओं खुशबू पाण्डेय, ईशा सिंह, वैष्णवी, शबाना, शमा परवीन व विंध्यवासिनी मिश्रा ने स्वागतगीत प्रस्तुत किया।

शत-प्रतिशत मतदान, बहराइच की है शान

बहराइच : मतदाता बनने तथा मतदान के प्रति जागरूक किये जाने के उद्देश्य से सुनियोजित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (स्वीप) कार्यक्रम अन्तर्गत विकास खण्ड मुख्यालय महसी अन्तर्गत पं राम हर्ष मिश्र स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज से विशाल मतदाता जागरूकता रैली निकाली गयी। मतदाता जागरूकता रैली पं. राम हर्ष स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज महसी प्रारम्भ होकर मुख्य मार्गो से होते हुए विकास खण्ड मुख्यालय महसी पर आकर सम्पन्न हुई। 
उप जिलाधिकारी महसी अमिताभ यादव के नेतृत्व में आयोजित की गयी रैली में खण्ड विकास अधिकारी महसी राम औतार सिंह, कालेज के प्रधानाचार्य जितेन्द्र प्रसाद मिश्र, प्रधान प्रतिनिधि वंशपुरवा गजेन्द्र पाल सिंह सहित क्षेत्र के अन्य गणमान्य नागरिक, ब्लाक स्तर पर स्थित विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी, क्षेत्रीय स्कूलों के छात्र-छात्राएं काफी संख्या में मौजूद रहे। रैली में शामिल सभी लोग पूरे उत्साह से नारे लगा रहे थे कि ‘‘शत-प्रतिशत मतदान, बहराइच की है शान’’। 
रैली के समापन अवसर उप जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की कि पुनरीक्षण अभियान अन्तर्गत सभी अर्ह व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने में सहयोग प्रदान करें। श्री शंकर नेे लोगों से कहा कि पुनरीक्षण अभियान के दौरान 22 व 23 अक्टूबर 2016 को विशेष अभियान तिथियाॅ घोषित की गयी है इस दिन पूरे उत्साह के साथ मतदान केन्द्रों पर आकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। 

जनपद की सभी 1053 ग्राम पंचायतों में खुलेंगे जन सेवा केन्द्र

बहराइच : विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ जन-जन तक पहुॅचायें जाने के उद्देश्य से जनपद की सभी 1053 ग्राम पंचायतों में जन सेवा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। वर्तमान समय में जिले में 250 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहाॅ पर अपरिहार्य कारणों से जन सेवा केन्द्रों की स्थापना नहीं हो सकी है। जनसेवा केन्द्र की सुविधा से वंचित ग्रामों की सूची कलेक्ट्रेट स्थित ई-डिस्ट्रिक्ट कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है। जनसेवा केन्द्र का संचालन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति 10 नवम्बर 2016 तक अपने आवेदन पत्र ई-डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों में जन सेवा केन्द्रों की स्थापना होने से 10 विभागों द्वारा संचालित 37 सेवाओं जैसे आय, जाति, निवास, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, खतौनी इत्यादि अभिलेखों के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जिला व तहसील मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 
यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी विद्या शंकर सिंह ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों में एक-एक जन सेवा केन्द्र की स्थापना करने के लिए व्यम टेक्नालौजी लिमिटेड के साथ 04 वर्ष का अनुबन्ध किया गया है। श्री सिंह ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 01 जन सेवा केन्द्र स्थापित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि ऐसी ग्राम पंचायतें जहाॅ किन्हीं कारणों से अब तक जन सेवा केन्द्र स्थापित नहीे है। उन स्थानों पर जन सेवा केन्द्र की स्थापना के लिए इच्छुक व्यक्ति कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित ई-गवर्नेंस सेल में अपने आवेदन-पत्र जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण-पत्रों, आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सुमित तिवारी मो.न. 9792101777 तथा व्यम के डिस्ट्रिक्ट इन्चार्ज ईश्वर शुक्ल के मो.न. 9170618579 व 9452473782 पर सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।  

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