जुर्माना के साथ ही नशीला पाउडर बरामदगी में 15 माह की कैद।
संजय ठाकुर
मऊ: जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने जीआरपी द्वारा पकड़े गए आरोपी वसी अख्तर को अवैध नशीला पदार्थ रखने के एक मामले में जुर्म स्वीकार करने के आधार पर जेल में दिलाई गई अवधि 15 माह सश्रम कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी द्वारा जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्णय सुनाया। मऊ जीआरपी पुलिस ने बीते 16 फरवरी 2015 को 10.40 बजे प्लेटफार्म नं 1 से कोपागंज थाना क्षेत्र के दोस्तपुरा निवासी वसी अख्तर को 40 ग्राम नशीला पाउडर के साथ गिरफ्तार किया। उसका विचारण जिला जज की अदालत में चल रहा था। इस मामले में एक गवाह का बयान दर्ज कराया गया। आरोपी के जुर्म स्वीकार करने पर न्यायाधीश को जेल में बिताई अवधि व दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई।