राज्य सरकार दे हलफनामा, वक्फ जमीन पर कालेज-क्या सरकार लड़कियों को फ्री शिक्षा देगी : हाईकोर्ट

आफताब फारूकी
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामपुर, टांडा कस्बे में स्थित वक्फ मस्जिद कोहना सं. 72 की जमीन पर लड़के लड़कियों के लिए बन रहे दो इंटर कालेजों को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से पूछा है कि क्या वह लड़कियों को फ्री शिक्षा देगी और कया इस जमीन का शिक्षा से इतर व्यवसायिक प्रयोग नहीं किया जायेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में हलफनामा मांगा है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने वक्फ मस्जिद कोहना की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वक्फ मुस्लिम समाज के हित में क्या कर रहा है। मस्जिद का एरिया एवं उसके एकाउंट का ब्यौरा देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार समाज के हित में इंटर कालेज बना रही है। मुस्लिम समाज की शिक्षा की स्थिति को देखते हुए यह जनहित में उठाया गया कदम है। कालेज खोलना समाज के हित में है। राज्य सरकार ने वक्फ जमीन की पांच एकड़ एरिया में दो इंटर कालेज बनाने का फैसला लिया है। निर्माण कार्य जारी है। 
सरकार इस जमीन के वार्षिक किराये के रूप में वक्फ को 90 हजार रूपये प्रतिवर्ष देगी। याची का कहना है कि यह किराया काफी कम है। एक्ट के तहत लीज देने के लिए नीलामी की व्यवस्था है। ऐसा सरकार की अनुमति से वक्फ हित में दी जा सकती है। यदि नीलामी होती तो वक्फ को अधिक किराया मिल सकता है। कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार स्वयं कालेज का निर्माण समुदाय को शिक्षित के लिए करा रही है। ऐसे में नीलामी के नियम नहीं लागू होंगे। कोर्ट ने जानना चाहा है कि टांडा की आबादी कितनी है और मुहल्ले में कितने इंटर कालेज है क्या वे पर्याप्त हैं।

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