11 आरोपी हुवे दोषी करार सबको उम्र कैद की सजा

आजमगढ़/ यशपाल सिंह 
न्याधीश राजेन्द्र कुमार ने गुरुवार को जहानागंज में करीब 9 साल पूर्व सरेशाम हुई चार लोगों की हत्या प्रकरण में फैसला देते हुए 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा एवं प्रत्येक को 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। प्राप्त विवरण के अनुसार जहानागंज कस्बा निवासी मुख्तार अहमद पुत्र अब्दुल जब्बार की कस्बे के ही मोबिन अहमद से दुश्मनी चली आ रही थी। 13 अप्रैल 2007 की शाम करीब 5 बजे मुख्तार अपने घर के निकट एवं पान वाले की दुकान पर खड़ा था कि अभियुक्त लोग  मौके पर पहुंचकर मुख्तार पर कट्टे से फायर कर दिया। जान बचाने के लिए वह बागिया बाजार स्थित दुकान की तरफ भाग  तो हमलावर भी  वहाँ पहुँच गये और उसके पिता जब्बार अहमद, चाचा फारूख को गोली मार दी। अभियुक्तों  को इतने पर भी  संतोष नहीं हुआ तो उसके घर में घुसकर उसके भाई  अकरम व  इम्तियाज को भी  गोली मार दी। घटना में चारो की मौत हो गयी। पुलिस ने इस हत्याकांड की विवेचना कर सिराजुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन, अब्दुलरब पुत्र अब्दुल हक, परवेज आलम पुत्र मोबीन, मो. अलाउद्दीन पुत्र सिराजुद्दीन, शाहआलम व नूरआलम व नूर आलम पुत्रगण सुल्तान, इकबाल पुत्र अब्दुल खालिद, शकील पुत्र मोबीन, रेयाजुद्दीन उफ मलिकार पुत्र नेजामुद्दीन , कमरूद्दीन पुत्र निजामुद्दीन, नसीम उर्फ छोटक पुत्र सुबहान तथा अनवार पुत्र सुल्तान आदि 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। आरोपी परवेज के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गयी। जिला शासकीय अधिवक्ता दशरथ यादव एवं एडीसी राजेन्द्र श्रीवास्तव, मुख्तार, आफताब , डॉ. एबी त्रिपाठी, डॉ. शोभ प्रकाश ,रेयाज मुअज्जम, थानाध्यक्ष मनोज पाण्डेय, प्रशान्त कुमार, एसआई अवधेश सिंह, एसआई पंचबहादुर सिंह, हे. का. सुल्तान गालिब को बतौर साक्षी अदालत में पेश किया। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के पश्चात अदालत में आरोपी सिरा।

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