ओवर लोड गन्ना ढ़ुलाई करने वाले वाहनों पर होगी कार्रवाईः डीएम
बाडी से अधिक गन्ना लादने वाले वाहन भी बख्शे नहीं जायेंगे !
नूर आलम वारसी
बहराइच : जनपद में चीनी मिलों का पेराई सत्र प्रारम्भ होने के दृष्टिगत सडकों पर चलने वाले ओवर लोड तथा बाडी के ऊपर गन्ना लदे वाहनों से मार्ग दुर्घटनायें न हों इसके लिए ऐसे वाहनों के वाहन चालक तथा स्वामियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। ओवरलोड एवं बाडी के ऊपर गन्ना लादकर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए गन्ना ढुलाई में शामिल वाहनों से मार्ग दुर्घटनायें न हों इसके लिए जिलाधिकारी अभय की ओर से जारी किये गये आदेश के अनुसार सम्बन्धित वाहन स्वामियों एवं वाहन चालकों के साथ-साथ सम्बद्ध चीनी मिलों के महाप्रबन्धकों की भी जिम्मेदारी तय की जायेगी।
यह जानकारी देते हुए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) सुशील कुमार मिश्रा ने समस्त माल वाहक वाहनों ट्रक, ट्रैक्टर-ट्राली व बैलगाड़ी इत्यादि के स्वामियों/चालकों को निर्देशित किया है कि वाहन के लिए निर्धारित क्षमता के अनुसार ही गन्ना लादें और ध्यान रखें कि किसी भी दशा में गन्ना बाडी के ऊपर न निकले। श्री मिश्रा ने सभी सम्बन्धित वाहनों के स्वामियों एवं चालकों से यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वाहनों पर आगे व पीछे निर्धारित मानक के रिफ्लेक्टर टेप लगायें तथा कोहरे में गन्ना ढुलाई करते समय फाग लाइट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा अत्यधिक भीड़ वाले क्षेत्रों में भीड़ समाप्त होने के उपरान्त ही गन्ने लदे वाहन को लेकर प्रवेश करें।
एआरटीओ श्री मिश्रा ने सभी सम्बन्धित वाहन स्वामियों एवं वाहन चालकों को यह भी निर्देश दिया है कि पंजीकृत वाहनों एवं ट्रक्टर ट्रालियों से ही गन्ना ढुलाई की जाये तथा वाहन नियंत्रित गति में ही चलायें। सभी सम्बन्धित से यह भी अपेक्षा की गयी है कि वाहनों को निरन्तर स्वस्थ्य अवस्था में रखें और परिवहन विभाग से फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही वाहनों का संचालन करें। श्री मिश्रा ने सभी सम्बन्धित को सचेत किया है कि ऐसे वाहन जिनकी फिटनेस समाप्त हो गयी है, का संचालन कदापि न करें तथा यातायात नियमों का पालन करते हुए ही वाहनों का संचालन करें।
जिले में ओवर लोड तथा बाडी के ऊपर गन्ना लदे वाहनों के संचालन पर प्रभावी अंकुश के लिए जिलाधिकारी ने सभी चीनी मिल महाप्रबन्धकों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से गन्ना क्रय केन्द्रों को निर्देशित कर दें कि ओवरलोड अथवा बाडी के ऊपर गन्ना लादने वाले वाहनों को उनके द्वारा स्वीकार न किया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि यदि कोई भी वाहन उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना कर, गन्ना ढुलाई करते पाया जाता है तो उसके विरूद्ध तत्काल चालान/बन्द की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। साथ हीं मिल महाप्रबन्धक भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे और उन्हें भी विधिक कार्यवाही से गुजरना पड़ सकता है।