बलिया रसड़ा – क्षेत्राधिकारी ने महिलाओं को दहेज प्रतारणा तथा अत्याचारों से लड़ने के प्रति मार्गदर्शन किया
अखिलेश सैनी
बलिया रसड़ा कोतवाली के प्रांगण में शुक्रवार को रसड़ा क्षेत्राधिकारी ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं दहेज के लिए प्रताड़ित रोकने के लिए लड़कियों को समझाया गया इस मौके मौके पर क्षेत्राधिकारी रसड़ा श्री राम ने पूर्वांचल ग्रामीण चेतना समिति के किशोरियों को महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार दहेज के लिए जला कर मारना उनके साथ अश्लील हरकत मोबाइल से गंदी अश्लील बातें करना छेड़खानी को लेकर कानून के बारे में जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस सब रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समय 100नंबर पर आप द्वारा फोन किया जाएगा तो तुरंत आपको सुविधा इसका मिलेगा पुलिस आपके बताए हुए स्थान पर पहुंच कर तुरंत अपराधियों के ऊपर नकेल कसेगी उन्होंने बताया कि कानून में महिलाओं के लिए दहेज हत्या जैसे कानून बलात्कार में पास्को एक्ट को 376 धारा बनाया गया है जो मुलजिमों को सलाखों के अंदर आजीवन कारावास की सजा भोगना पड़ेगा वक्ताओं में नगर पालिका अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सोनी ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है चाहे महिलाओं हो या पुरुष सबके लिए कानून बराबर है अगर जो भी गलत करेगा उसका परिणाम कानून उसको सजा देगी प्रभारी निरीक्षक डी के श्रीवास्तव ने कहा कि महिला एवं लड़कियों के लिए कानून में इतनी बड़ी बन गई है कि महिलाओं जो भी गलत हरकत करेगा उस को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी उन्होंने हैमलेट के बारे में बताया कि गाड़ी चलाना होता लड़की हो या लड़के हो सभी लोग को हेमलेट प्रयोग करें क्योंकि आपका यह जीवन दुर्घटना के समय अनेकों प्रकार घायल होने से बचाता है और कानून का भी पालन किया जाता है।