विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने पर पति को 8 वर्ष की कैद, सड़क हादसे में जख्मी की मौत।

संजय ठाकुर 
आज़मगढ़ : विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने पर आरोपी पति को मंगलवार को 8 साल की कैद तथा 20000 रूपये जुर्माने की सजा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 जे पी राजपूत ने सुनाई। 15 सितंबर 2013 को कन्धरापुर थाना क्षेत्र के करेनहुआ गांव में विवाहिता कुसुम ने बिजली के हीटर से करंट लगाकर आत्महत्या की थी। आरोपी पति का नाम रवि मोर्य पुत्र मनीराम है। वहीं दूसरी तरफ अहरौला थाना के बरईपुर का निवासी 22 वर्षीय सुशील शर्मा पुत्र रामाधीन शर्मा ट्रक चालक था और पश्चिम बंगाल में 14 जनवरी को हादसे का शिकार हो गया था। उसे वहीं पर प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। बाद में रेफर कराकर बेहतर उपचार के परिज़न आजमगढ़ लक्षिरामपुर में नर्सिंग होम में भर्ती कराये थे जहाँ उसने सोमवार शाम दम तोड़ दिया। वह तीन भाईयों में दूसरे नंबर पर था।

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