मऊ – लोक अदालत का आयोजन
परोक्त वादो के अतिरिक्त द्वितीय मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत में विहित विषय वस्तुओ के सम्बन्धित प्रकरणों के साथ-साथ आवश्यकता अनुरूप सभी सुलह योग्य आपराधिक वादो, मोटर दुर्घटना प्रतिकार याचिकांए धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम, परिवारिक/वैवाहिक मामलें दिवानी वाद शमनीय दण्डिक वाद विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत शमनीय वाद, श्रम वाद, राजस्व वाद, मेडबन्दी एवं दाखिल खारिज वाद, पंजीयन/स्टाम्प वाद, चकबन्दी वाद, धारा 446 दं0प0स0 सम्बन्धित मामले, पब्लिक प्रीमीसेज एक्ट सम्बन्धित मामले, उत्तराधिकार संम्बन्धित मामले, आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रकरण, स्थानीय विधियो के अन्तर्गत शमनीय वाद, सेवा-वेतन सम्बन्धित वाद, सेवा निवृत्तिक परिलाभा से सम्बन्धित प्रकरण, भूमि अध्याप्ति वाद बैंक वसूली सम्बन्धि वाद, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत चालान, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चलान, मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत चलान, मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत चलान, बाट तथा माप के अधिनियम के अन्तर्गत चलान, उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्र्तगत चलान, चलचित्र अधिनियम के अन्र्तगत चलान, आबकारी अधिनियम सम्बन्धी वाद, गैंम्बलिंग एक्ट, नगर निगम/नगर पालिका के अन्तर्गत चलान, विकास प्राधिकरण के अन्र्तगत चलान, अंतिम आख्या राानकार्ड/बी0पी0एल0/जाति एवं आय प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रकरण, मोबाईल एवं केबल नेटवर्क सम्बन्धित प्रकरण, प्रीलिटिगेशन प्रकरण, शिक्षा का अधिकार प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, जलकर एवं गृहकर आर0टी0ओ0 चलान, अन्य वादों, विभिन्न प्रकृति के न्यायालय में लम्बित वादो का निस्तारण पक्षकारो के आपसी सुलह समझौते एवां जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जायेगा। बैंक मामलें, धारा 138 प्रराक्रम्य लिखित अधिनियम, वसुली वाद आदि (लम्बित एवं प्री-लिटीगेशन मामले) का निस्तारण हेतु स्थानीय स्तर पर विभिन्न सेवा प्रदाता एजेन्सिया, बैंकेा, समस्त बीमा कम्पनी/रोडवेज तथा वित्तीय संस्थाओ आदि पक्षकारों के बीच आपसी सुलह-समझौता के लिए प्रारम्भिक बैठक 09.02.2017 को सांय चार बजे से दीवानी न्यायालय के सभाकक्ष में होगी।