लावारिस नवजात शिशु को भेजा गया शिशु गृह
संजय ठाकुर
मऊ : बाल कल्याण समिति मऊ को किशोर न्याय (बालको की देख-रेख एवां संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 31(2) के अन्तर्गत ग्राम-सकरा विदेशर पोखरी के पास झाडियो के बीच प्रभुनाथ पुत्र राजवंशी को दिनांक 13.12.2016 को अनाथ, लावरिस बच्चा मिला था। जिसे विनोद कुमार पुत्र पारा सा0 सकरा द्वारा बाल कल्याण समिति मऊ के समक्ष दिनांक 06.01.2017 को प्रस्तुत किया गया। जो समिति के आदेशानुसार उक्त अनाथ नवजात शिशु को आच्छादित जनपद राधा कृष्ण शिशु गृह विजय विहार कालोनी मेनरोड नक्खीघाट पोस्ट-तपोवन आश्रम सारनाथ, वाराणसी भेजा गया।
यदि उक्त नवजात शिशु के कोई प्रकृतिक माता-पिता अथवा अभिभावक हो तो विज्ञापन प्रकाशन पुनर्विचार अवधि के 30 दिन के अन्दर अपनी दावेदारी ठोस साक्ष्यों सहित किसी भी कार्य दिवस में बाल कल्याण समिति मऊ, के कार्यालय मकान नं0 12/2ए0 बकवल निकट थाना, सरायलखन्सी जनपद मऊ, या जिला प्रोबेशन कार्यालय कलेक्टेट द्वितीय तल, कमरा नं0 45 में लिखित रूप से साक्ष्य सहित प्रस्तुत किया जा सकता है। अन्यथा निर्धारित पुनर्विचार अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त उक्त नवजात शिशु की कोई दावेदारी नही होगी।