मां, पत्नी व पुत्र की हत्या के आरोपी को मिला मृत्यु दंड

टाण्डा में 19 अप्रैल 2013 को हुई थी घटना
एडीजे तृतीय के न्यायालय ने सुनाया फैसला

अनंत कुशवाहा 

अम्बेडकरनगर। मां, पत्नी व पुत्र की हत्या के आरोपी को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनायी है। अपर जिला जज तृतीय के न्यायालय ने आरोपी को मृत्यु दंड दिया है। घटना टाण्डा के हयातगंज मोहल्ले की है। 19 अप्रैल 2013 की सुबह रामगोपाल सैनी की मां 70 वर्षीय करमा, पत्नी 28 वर्षीय कंचन व छः वर्षीय पुत्र धैर्य का संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर ही शव पाया गया था। घटना के दौरान रामगोपाल सैनी ने खुद को दिल्ली में एक शादी में शामिल होने के लिए 18 अप्रैल की शाम को ही घर से जाने की बात बतायी गयी थी।

सुबह मिले तीनों शव से पूरे नगर में सनसनी फैल गयी थी। पुलिस भी इस सनसनी खेज घटना को लेकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी। इस घटना में धैर्य का शव शौचालय में उल्टे मुंह पाया गया था। पोस्टमार्टम में सभी की मृत्यु जहर से होने की पुष्टि हुई थी। विवेचना के उपरान्त पुलिस ने रामगोपाल को ही हत्या का दोषी का करार दिया था। हत्या का कारण बगल में ही रहने वाली एक महिला से रामगोपाल सैनी की अवैध संबंधो का होना बताया गया। पुलिस ने इस हत्या के आरोप में रामगोपाल को गिरफ्तार कर लिया था। तीन साल तक चली अदालती सुनवाई के उपरान्त अपर जिला जज तृतीय ने इस जघन्य हत्या कांड के लिए रामगोपाल सैनी को मृत्यु दंड की सजा सुनायी। न्यायालय का फैसला आते ही न्यायालय कक्ष में सन्नाटा पसर गया। अपर न्यायाधीश तृतीय मृदुल कुमार मिश्रा ने इस फैसले को सुनाने के बाद कलम को तोड़ दिया।

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