भाजपा के पूर्व सांसद धीरेन्द्र अग्रवाल की याचिका ख़ारिज
आफताब फारूकी
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दया चीनी मिल सहारनपुर के मालिक भाजपा के पूर्व सांसद धीरेन्द्र अग्रवाल के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को निरस्त करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। इनके खिलाफ किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान न करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में आपराधिक मुकदमा कायम किया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विजयलक्ष्मी ने दिया है। याचिका का चीनी मिल समिति के अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया। इनका कहना था कि मिल मालिक ने कई बार कोर्ट को गन्ना मूल्य भुगतान का आश्वासन दिया किन्तु भुगतान नहीं किया। तकनीकी आधार पर दर्ज मुकदमे को चुनौती दी कि मिल को मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए मुकदमा निरस्त किया जाए। कोर्ट ने कहा कि किसानों का बकाया न देना गंभीर मामला है। जिसे तकनीकी आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है।