वाराणसी – विजय जुलूस निकाले जाने पर रोक :-जिलाधिकारी

वाराणसी. वीनस दीक्षित 

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्र ने राजनैतिक दलो एवं प्रत्याशियों को निर्देशित किया है कि जिले में धारा-144 लागू है और चुनाव आदर्श आचार सहिता पूरी तरह प्रभावी है। शनिवार को मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार का कोई विजय जुलूस आदि कत्तई नही निकाला जा सकता। यदि किसी भी भी दल अथवा प्रत्याशी द्वारा मतगणना के दौरान या उसके बाद विजय जुलूस आदि निकाला जाता पाया गया, तो कठोर कार्यवाही किया जायेगा।

 जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्र शुक्रवार को निर्वाचन आयोग के साथ वीडियांे कान्फ्रेसिंग के पश्चात् अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होने बताया कि मतगणना हालों में मोबाइल, माचिस, सिगरेट, अस्त्र-शस्त्र एवं कोई भी तरल पदार्थ अथवा पानी के बोतल आदि पूर्णतया निषिद्व एवं प्रतिबंधित है। मीडिया कर्मी अपना मोबाइल केवल मीडिया सेन्टर ले जा सकेगें। उन्होने बताया कि मतगणना की समस्त तैयारी पूर्ण कर ली गयी है। प्रत्येक मतगणना हाल के लिये 14 टेबुल तथा 01 आर0ओ0टेबुल सहित कुल 15 टेबुल लगाये गये है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दोरान एसएसपी नितिन तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी पुलकित खरे आदि लोग प्रमुख रूप से उपसिथत रहे।
साभार:- सूचना विभाग

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