यूपी बोर्ड परीक्षा में लड़कियों का सेंटर दूर भेजने पर रोक
मो आफ़ताब फ़ारूक़ी
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी बोर्ड से लड़कियों का सेंटर 15-16 किलोमीटर दूर भेजने के निर्णय पर जवाब मांगा है। साथ ही साथ याचीगण का सेंटर स्कूल से 16 किलोमीटर दूर भेजने पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने कहा है कि सेंटर निर्धारण में 13 अक्टूबर 16 के शासनादेश के अनुसार निर्णय लिया जाए। पुष्पा देवी और नौ अन्य छात्राओं की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है। याचिका में कहा गया है कि 13 अक्टूबर 2016 के शासनादेश में कहा गया है कि लड़कियों का परीक्षा केन्द्र या तो उनके कालेज में रखा जायेगा या फिर पांच किलोमीटर की सीमा के भीतर रहेगा। इसका उल्लंघन कर यूपी बोर्ड ने 15-16 किलोमीटर दूर सेंटर दे दिया है। कोर्ट ने यूपी बोर्ड से चार सप्ताह में जवाब मांगते हुए याचीगण का केन्द्र शासनादेश के अनुसार निर्धारित करने का निर्देश दिया।