पशु वधशाला खोलने की मांग में याचिका निस्तारित

मो आफताब फ़ारूक़ी

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद में स्थित पशु वधशाला की चालू कराने तथा मांस की दुकानें खोलने की मांग में दाखिल याचिका पर यह कहते हुए हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है कि अन्य मामले में हाईकोर्ट पहले ही निर्देश जारी किया है। 

नगर निगम के अधिवक्ता निशीथ यादव ने कहा कि पशु वधशाला के उच्चीकृत करने के लिए सरकार ने धन आवंटित किया है। इसके तैयार होने के बाद अधिक संख्या में वध हो सकेंगे। कार्य में तेजी आयेगी, वधशाला में तकनीकी सुधार किये जा रहे हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति वी.के.श्ुाक्ला तथा न्यायमूर्ति एम.सी.त्रिपाठी की खण्डपीठ ने इलियास कुरैशी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता फरमान अहमद नकवी ने बहस की। इनका कहना था कि वधशाला बंद होने के कारण इस व्यवसाय में लगे लोगों का जीवनयापन में कठिनाई हो रही है, साथ ही व्यवसाय के अधिकारों का हनन हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार स्वयं इस दिशा में सक्रिय है। पशु वधशाला को तकनीक से जोड़ने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।

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