पुलिस नहीं दे सकी शराब के सबूत, 24 घंटे में ही जमानत पर छूटे पुलिस मेंस एसो के अध्यक्ष व सहायक महामंत्री
बुद्धा कॉलोनी पुलिस ने किया था दोनों को शराब पीते पकड़ने का दावा.
पटना : बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष निर्मल कुमार सिंह व सहायक महामंत्री शमशेर खान को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर ही जमानत मिल गयी है. उन्हें मद्य निषेध के प्रभारी विशेष न्यायाधीश एडीजे आठ के आर्यन तिवारी द्वारा दस हजार के दो मुचलकों के बंधपत्र दाखिल करने व जमानत पर मुक्त करने का आदेश दे दिया. कोर्ट में पटना पुलिस मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रही.
पुलिस ने कोर्ट को बताया कि दोनों लोगों को शराब पीते पकड़ा गया था, लेकिन उनकी तरफ से न तो मेडिकल रिपोर्ट ही जमा की गयी और न ही शराब पीने से संबंधित कोई साक्ष्य पेश किया जा सका. इसलिए आसानी से जमानत मिल गयी. निर्मल कुमार सिंह व शमशेर खान की गिरफ्तारी गुरुवार को बुद्धा कॉलोनी पुलिस द्वारा शराब पीने के आरोप में किया गया था. इसी दिन उनको न्यायालय में उपस्थित करा कर जेल भेज दिया गया. शुक्रवार को दोनों के जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को न्यायाधीश ने सुना और फिर दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया. इसके बाद न्यायालय से दोनों के रिलीज ऑर्डर बेऊर जेल पहुंचे, जहां से दोनों को रिहा कर दिया गया.
पटना : शराब के धंधेबाजों से जुड़ी कोई भी जानकारी हो, तो आप इसकी सूचना राज्य स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष के टॉल फ्री नंबर 15545 व 1800345628 अथवा जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर 0612-2219293 या 9473400608 पर वाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं. 24 घंटे काम करने वाले इन नंबर पर जानकारी मिलते ही छापेमारी होगी. अगर सूचना सच निकली तो सूचना देने वालों को इनाम भी मिलेगा. उक्त बातें शुक्रवार को डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने वरीय पुलिस अधिकारियों व थानाध्यक्षों के साथ हुई बैठक के बाद कहीं.
पीने और पिलाने वाले जायेंगे जेल : डीएम ने कहा कि पीने व पिलाने वाले दोनों जेल भेजे जायेंगे. इसके लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जायेगा. उन्होंने कहा कि शराब पीने व पिलाने वालों की जगह जेल में है. शराब के धंधे से जुड़े लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए 10 धावा दल भी गठित किये गये हैं. उन्होंने कहा कि कोताही बरतने वाले थानाध्यक्ष पर कार्रवाइ होगी. मद्य निषेध के कर्मियों को क्षेत्र में भ्रमण के लिए विभिन्न जगहों पर भेजा जायेगा.