बाहुबली नेता अतीक अहमद को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका

जावेद अंसारी
बाहुबली सपा नेता अतीक अहमद उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को राजूपाल हत्याकांड में मिली जमानत निरस्त करने की अर्जी पर उन्हें एक हफ्ते में जवाब देने का समय दिया है। अगली सुनवाई की तिथि 29 मई नियत की है, राजू पाल की पत्नी पूर्व विधायक पूजा पाल की याचिका पर सुनवाई करते हुये कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश को दोहराया कि जमानत मिलने के बाद अगर अपराधी फिर अपराध करता है, तो उसे जेल में ही रहना ठीक है,

क्योंकि जमानत मिलने पर वह बार बार अपराध करेगा। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की इस निर्णय के सापेक्ष दिये आदेश का भी जिक्र किया कि बार बार अपराध करने वालों को जमानत न दी जाये, मालुम हो कि बाहुबली अतीक अहमद पर 149 आपराधिक केस दर्ज है, इलाहाबाद के नैनी सियाट्स कालेज प्रकरण में हाईकोर्ट की गहरी नाराजगी के बाद उन्हे गिरफ्तार किया गया और तब से वह जेल में है, हालांकि अतीक को नैनी सेंट्रल जेल से देवरिया जेल शिफ्ट कर दिया गया है|

बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप
2004 के आम चुनाव में फूलपुर से सपा के टिकट पर अतीक अहमद सांसद बन गए थे, इसके बाद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई थी, इस सीट पर उपचुनाव हुआ, सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया था, मगर बसपा ने उसके सामने राजू पाल को खड़ा किया, और राजू ने अशरफ को हरा दिया,उपचुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ महीने बाद 25 जनवरी, 2005 को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी,इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को आरोपी बनाया गया था|
इनामी सांसद बन गए थे अतीक
गिरफ्तारी के डर से बाहुबली सांसद अतीक फरार थे, उनके घर, कार्यालय सहित पांच स्थानों की सम्पत्ति न्यायालय के आदेश पर कुर्क की जा चुकी थी, पांच मामलों में उनकी सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश दिए गए थे, अतीक अहमद की गिरफ्तारी पर पुलिस ने बीस हजार रुपये का इनाम रखा था, इनामी सांसद की गिरफ्तारी के लिए पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया था, सांसद अतीक की गिरफ्तारी के लिए परिपत्र जारी किये गये थे, लेकिन मायावती के डर से अतीक अहमद ने दिल्ली में समर्पण करना बेहतर समझा|
मामले की सीबीआई कर रही है जांच 
इलाहाबाद शहर पश्चिमी के विधायक राजू पाल सहित तीन लोगों की दिनदहाड़े हुई हत्या मामले में इस समय सीबीआई जांच चल रही है, मामले में मुख्य आरोपी अतीक अहमद ही हैं, गौरतलब हैं कि अतीक के विरुद्ध पूजा पाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट पर चल रहे ट्रायल पर रोक लगाते हुए घटना की जांच सीबीआई को सौंप दी है|

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