मुस्लिम सिपाही को दाढ़ी रखने की अनुमति पर एसपी करें फैसला
आफताब फारुकी
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एसपी बिजनौर को पुलिस लाइन में तैनात सिपाही को दाढ़ी रखने की अनुमति देने के मामले में नियमानुसार दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल ने नईम अहमद की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि राज्य सरकार के निर्देश पर 10 अक्टूबर 1985 को सर्कुलर जारी किया गया है जिसके तहत सक्षम अधिकारी की अनुमति से मुस्लिम दाढ़ी रख सकते हैं। इसके बावजूद याची को दाढ़ी रखने की छूट नहीं दी जा रही है। याची ने 10 जून 16 को एसपी को प्रत्यावेदन भी दिया है। इस पर कोर्ट ने एसपी को कहा है कि वह इस सिपाही के दाढ़ी रखने के मामले में निर्णय लें।