किशोरी से गैंगरेप, गोवध व गैंगेस्टर में ज़मानत अर्जी ख़ारिज

प्रमोद कुमार दुबे 
सुलतानपुर :-  किशोरी से गैंगरेप, गोवध व गैंगेस्टर के मामले में आरोपियों की तरफ से जमानत अर्जी संबंधित अदालतों में पेश की गई। जिस पर सुनवाई के पश्चात समस्त अदालतों ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 

पहला मामला मोतिगरपुर थानाक्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर हुई घटना का जिक्र करते हुए अभियोगी ने अपनी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं उसके साथ हुए गैंगरेप के मामले में किशोर आरोपी गोविन्द सुत कुदरतीराम सुभावन निवासी अमोहे मजरे भभोर थाना जयसिंहपुर व आरोपी अनवर के खिलाफ आरोप लगाया है। इसी मामले में आरोपी गोविन्द की तरफ से स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में जमानत के लिए अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के तर्कों को निराधार बताते हुए शासकीय अधिवक्ता अब्दुल मोमीन ने अपील को निराधार बताया। तत्पश्चात स्पेशल जज अनिल कुमार यादव ने आरोपी की अपील खारिज कर दी। 
दूसरा मामला गोसाईगंज थानाक्षेत्र के तियरी मछरौली गांव का है। जहां के रहने वाले आरोपी अंसार कुरैशी को बीते 7 जनवरी के दिन पुलिस ने भारी मात्रा में गोमांस व अन्य उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया था। इसी मामले में आरोपी की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी पेश की गई। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के तर्कों को निराधार बताते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता शुकदेव यादव ने विरोध जताया। तत्पश्चात आरोपी अंसार की अंतरिम जमानत अर्जी जिलाजज प्रमोद कुमार ने खारिज कर दी। 
तीसरा मामला चांदा थानाक्षेत्र का है। जहां के तत्कालीन थानाध्यक्ष रामजी यादव ने बीते 8 फरवरी को गैंगलीडर सत्येन्द्र सिंह, लविशंकर मिश्र, कुसू मिश्र, विवेक सिंह, नन्दन सिंह, प्रमोद सिंह निवासीगण थानाक्षेत्र आसपुर देवसरा प्रतापगढ़ व हरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी रजवाड़े रामपुर चांदा के खिलाफ गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज कराया। इसी मामले में गैंग के सक्रिय सदस्य कुशू शंकर मिश्र उर्फ कुशू की तरफ से स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गई। जिसे स्पेशल जज नासिर अहमद ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया। 

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