सीएम के शहर में स्लाटर हाउस न होने पर डीएम, एसएसपी समेत अन्य तलब
मो आफताब फ़ारूक़ी
इलाहाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में स्लाटर हाउस नहीं होने पर हाईकोर्ट ने गोरखपुर के डीएम, एसएसपी, सीडीओ, नगर आयुक्त सहित तमाम अधिकारियों को 11 जुलाई को तलब कर लिया है।
शुक्रवार को कोर्ट ने उपस्थित नगरआयुक्त यह नहीं बता सके कि स्लाटर हाउस के लिए कब जमीन मिलेगी और इसका निर्माण हो सकेगा। गोरखपुर के दिलशाम अहमद और 120 अन्य की याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डी.बी.भोसले और न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता की पीठ सुनवाई कर रही है। याचिका मंे कहा गया है कि गोरखपुर में एक भी स्लाटर हाउस नहीं है जिससे वहां मांस की बिक्री नहीं हो पा रही है। लोगों को अपनी पसंद का खाना खाने का अधिकार है। स्लाटर हाउस नहीं होने से गोरखपुर में मांस खाने के शौकीन लोगांे को मांस नहीं मिल पा रहा है। इस पर कोर्ट ने गोरखपुर के नगर आयुक्त को तलब किया था। मगर वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।