अमान्य विद्यालयों पर लगेगा एक लाख रुपए तक का जुर्माना, नोटिस जारी करने का हुआ आदेश
अंजनी राय
बलिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय ने खंड शिक्षा अधिकारियों से अमान्य विद्यालयों की सूची तलब करने के साथ ही नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह भी उल्लेख होगा कि बिना मान्यता स्कूल का संचालन मिला तो एक लाख रुपये का जुर्माना देय होगा। फिर भी संचालन नहीं रुका तो जर्माना राशि में 10 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वृद्घि होगी।
गुरुवार को सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दिये पत्र में बीएसए ने शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश के आदेश शि0नि0बे0/16004-16100/2017-18 का जिक्र करते हुए तीन दिन के अंदर सभी अमान्य स्कूलों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कहा कि सम्बंधित खंड शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र के बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को तत्काल नोटिस निर्गत करें, जिसमें जुर्माना की बात का उल्लेख हों। आदेश का अनुपालन कड़ाई से करने का निर्देश देते हुए बीएसए ने कहा है कि इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।