निकाय चुनाव के नामांकन के दौरान दो सौ मीटर का दायरा होगा प्रतिबंधित

अंजनी राय.

बलिया ।। जिला मजिस्ट्रेट सुरेंद्र विक्रम ने उपजिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षकों, थानाध्यक्षों को निर्देश दिए है कि वह नामांकन स्थल से पर्याप्त दूरी पर उम्मीदवारों के साथ आने वाली भीड़ को पूर्णतया रोक देंगे तथा नामांकन स्थल से दो सौ मीटर का क्षेत्र पूर्णतया प्रतिबंधित क्षेत्र होगा ।इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, पदाधिकारी अस्त्र शस्त्र, बैंड बाजा आदि लेकर प्रवेश नहीं करेगा। नामांकन कार्य को व्यवस्थित तथा सुचारु रुप से संपन्न कराने के ²ष्टिगत समय से उप जिला मजिस्ट्रेट संबंधित पुलिस अधिकारी के साथ मौका निरीक्षण करके आवश्यक बैरिके¨डग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। नामांकन कक्षों पर सीसी कैमरा व वीडियो कैमरा भी लगेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला मजिस्ट्रेट अपने पास एक-एक वीडियो कैमरा रखेंगे, जो नामांकन हेतु आने वाले उम्मीदवारों तथा उनके साथ आने वाली भीड़, वाहन आदि का व्यय नियंत्रण के ²ष्टिकोण से वीडियोग्राफी कराएंगे। इसके लिए तहसीलवार फ्लाइंग स्क्वायड टीम व व्यय निगरानी टीम भी लगाई गई है।बताया कि नामांकन स्थल पर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के साथ दो व सदस्य पद के प्रत्याशी के साथ एक प्रस्तावक होंगे।

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