सुल्तानपुर के प्रमुख समाचार हरिशंकर सोनी के द्वारा.
प्राण घातक हमले के आरोपी को मिली ज़मानत
सुलतानपुर। चुनावी रंजिश को लेकर हुए प्राण घातक हमले के मामले में एडीजे द्वितीय नासिर अहमद की अदालत ने आरोपी की जमानत के लिए पर्याप्त आधार पाते हुए उसे राहत दी है। मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां की रहने वाली संतरा देवी ने बीते तीन जून की घटना बताते हुए अपने बेटे अनुराग शर्मा समेत अन्य परिवारीजनों पर चुनावी रंजिश को लेकर धारदार हथियार व तमंचे से हमला करने के आरोप में दुर्गाप्रसाद, शिवप्रसाद, राकेश यादव, मान सिंह समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में आरोपी दुर्गाप्रसाद की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस मामले की वादिनी संतरा देवी आदि के जरिये ही दुर्गाप्रसाद के परिजनों पर पहले जानलेवा हमला किया गया था। जिसके सम्बंध में थाने पर एफआईआर भी दर्ज हुई।दुर्गाप्रसाद पक्ष पर दबाव बनाने के लिए संतरा देवी पक्ष ने पुलिस को हमवार कर गलत ढ़ंग से क्रास केस दर्ज करवाया है।आरोपो को निराधार एवं महज रंजिशन दर्ज कराया जाना बताते हुए बचाव पक्ष ने दुर्गाप्रसाद को जमानत पर रिहा करने की मांग की। वहीं अभियोजन पक्ष ने अपराध को अत्यन्त गम्भीर बताते हुए जमानत पर विरोध जताया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात सत्र न्यायाधीश नासिर अहमद ने आरोपी की जमानत के लिए पर्याप्त आधार पाते हुए उसे रिहा किए जाने का आदेश दिया है।
नहीं मिली दाह संस्कार की अनुमति हत्यारोपी को
सुलतानपुर। अधिवक्ता विजय प्रताप हत्याकांड में निरूद्ध आरोपी की तरफ से एडीजे षष्ठम की अदालत में अपने पिता के दाह संस्कार में शामिल होने की अनुमति सम्बंधी अर्जी दी गयी। जिसे न्यायाधीश जमाल मसूद अब्बासी ने खारिज कर दिया है।
मालूम हो कि कोतवाली नगर क्षेत्र में हुए अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह की हत्या के मामले में आरोपी मोहित मिश्रा निवासी मिश्राने- उमरी थाना गोसाईगंज जिला कारागार में निरूद्ध है। जिसके पिता राजा मिश्रा कीे बुधवार को दिन में मृत्यु हो गयी। पिता के शव को मुखाग्नि देने के लिए मोहित के अधिवक्ता की तरफ से इकलौता पुत्र होेने का तर्क रखते हुए 24 घंटे तक पुलिस कस्टडी में उसे दाह संस्कार में शामिल होने के लिए अनुमति देने की मांग की गयी। फिलहाल सत्र न्यायाधीश ने उसकी अर्जी स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार न पाते हुए खारिज कर दी।
हिष्ट्रीशीटर हुआ तलब
सुलतानपुर। पूर्व मंत्री व उनके परिजन की हत्या की नीयत से षडयंत्र रचने वाले हिस्ट्रीशीटर खान मुबारक को एसीजेएम षष्ठम अनिल कुमार सेठ की अदालत ने लखनऊ जेल से तलब कर आगामी 16 नवम्बर को पेश करने का आदेश दिया है।
मामला जामो थाना क्षेत्र के सूखी बाजगढ गांव से जुड़ा है जहां के रहने वाले उदय भान सिंह की पत्नी सविता सिंह ने चुनावी रंजिश को लेकर पूर्व मंत्री जंगबहादुर सिंह व उनके परिवार के ही अजय प्रताप सिंह की हत्या के लिए भाड़े के शूटरों को पांच लाख में सुपारी दी और उनके लिए असलहों का भी इंतजाम कराया। फिलहाल इसकी भनक सर्विलांस व अन्य स्रोतों के जरिए पुलिस को लग गयी। जिस पर सक्रियता बरतते हुए साजिश रच रहे आरोपियों को असलहों के साथ 21 दिसम्बर 2015 को एसटीएफ टीम के सदस्य विनय कुमार सिंह ने अपने सहकर्मियों की मदद से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अम्बेडकर नगर जिले के हरसम्भार थाना हंसवर निवासी कुख्यात अपराधी खान मुबारक, आकाश सिंह- उन्नाव, उदय भान सिंह-सूखी बाजगढ़ उसकी पत्नी सविता सिंह, मोनू सिंह उर्फ अनुराग-लम्भुआ, नीरज सिंह-असरवन व उमेश उर्फ शनि सिंह-रामपुर(ठाकुर रामकापुरवा) थाना पीपरपुर के खिलाफ पुलिस ने तफ्तीश पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया। जिसका विचारण एसीजेएम षष्ठम की अदालत में चल रहा है। इस मामले में कई पेशियों से गैर हाजिर चल रहे खान मुबारक समेत चार के खिलाफ अदालत से वारंट भी जारी किया गया है। मौजूदा समय में हिस्ट्रीशीटर खान मुबारक जिला कारागार लखनऊ में निरूद्ध है। जिसके विरूद्ध जारी वारंट को वापस कराने की नीयत से उनके अधिवक्ता रविवंश सिंह के जरिए अर्जी भी दी गयी है।मालूम हो कि अभी कुछ दिनों पहले ही पुलिस ने खान मुबारक पर शिकंजा कसने के लिए उसकी करोड़ो की अवैध सम्पत्ति को भी जब्त करने की कार्यवाही की थी,यहां तक कि खान मुबारक को अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन दाऊद का करीबी भी बताया जाता है। पूर्व मंत्री से जुड़े इस मामले में न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने आगामी 16 नवम्बर के लिए खान मुबारक को जिला कारागार लखनऊ से तलब कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।
शौच को निकला अधेड़ नहीं आया वापस,
सुलतानपुर। दो दिन पूर्व शौच के लिए निकला अधेड़ वापस ही नही लौटा। जिसके मालिक की तरफ से थानाध्यक्ष को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की गयी है। मालूम हो कि प्रतापगढ़ जिले का नरहरपुर निवासी शिवकुमार सरोज पीपरपुर थाना क्षेत्र के कैभा निवासी वीरेन्द्र दूबे के यहां नौकरी करता था। जिसे मंद बुद्धि का भी बताया जा रहा है। वीरेन्द्र चौबे का कहना है कि बीते 6 नवम्बर को शिवकुमार रात में खाना खाने के बाद शौच के लिए बताकर बाहर निकला और तब से वापस ही नही लौटा। इस सम्बंध में थानाध्यक्ष से सूचना दर्ज कर कार्यवाही की मांग की गयी है।
कोतवाल को मिली न्यायालय से फटकार
सुलतानपुर। दहेज हत्या व जानलेवा हमला समेत अन्य मामलो में वांछित आख्या न भेजने वाले कोतवाल व दरोगा के खिलाफ एसीजेएम चतुर्थ मनीष निगम ने कड़ा रूख अपनाया है। जिन्हे आगामी तिथि को केस डायरी व अन्य अभिलेखों के साथ व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया है।
पहला मामला जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के गंगेव गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले वीरेन्द्र कुमार ने गांव के ही शिवकुमार समेत 09 लोगों के खिलाफ गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। इसी मामले में मानिटरिंग अर्जी देकर अभियोजन पक्ष ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। मामले में अदालत ने दरोगा को केस डायरी के साथ आगामी 15 नवम्बर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
दूसरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र का है। जहां की रहने वाली प्राणपति देवी ने काली सहाय आदि के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। इसी मामले में कोर्ट ने दरोगा को अग्रिम विवेचना का आदेश कई महीनों पूर्व दिया था, लेकिन लापरवाह दरोगा अपनी विवेचना पूरी कर रिपोर्ट अदालत में नही भेज रहे है। अदालत ने दरोगा की कार्यशैली पर कड़ा रूख अपनाते हुए आगामी 23 नवम्बर को अभिलेखों के साथ उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
तीसरा मामला जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के कील्हापुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले प्रवेश कुमार व अन्य ससुराली जनों के खिलाफ अभियोगी सत्य नरायन गुप्ता निवासी टिकरी जिला फैजाबाद ने अपनी बहन कनकलता की हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने को लेकर कोर्ट में अर्जी दी है। इस मामले में जयसिंहपुर कोतवाल के जरिए कई पेशियों से वांछित आख्या नही भेजी जा रही है। जिस पर कड़ा रूख अपनाते हुए न्यायाधीश मनीष निगम ने कोतवाल को आख्या केे साथ आगामी 20 नवम्बर के लिए व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।