शराब तस्करों को अदालत ने सुनाई दस साल की सजा
बिहार में शराबबंदी कानून के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है. कोर्ट ने शराब के अवैध कारोबोर में लिप्त दो शराब तस्करों मदन कापरी और संजीव मांझी को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी पाया और फिर दोनों को दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
कोर्ट ने दोनों को सजा सुनाने के साथ-साथ 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बीते 6 फरवरी को झारखंड की जेस्ट गाड़ी में 540 बोतल शराब के साथ दोनों को बांका पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इस मामले में कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया औप एडीजे द्वितीय आलोक कुमार की कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के तहत सजा सुनायी है.